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नारायणा की महिला सरपंच सहित पांच पर कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश

गांव नारायणा की महिला सरपंच सीमा रानी द्वारा अपनी असल पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में कोर्ट ने थाना पुलिस को महिला सरपंच सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए है। मामले को लेकर गांव के ही कपिल शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Oct 2018 09:49 AM (IST)Updated: Thu, 11 Oct 2018 09:49 AM (IST)
नारायणा की महिला सरपंच सहित पांच पर कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश
नारायणा की महिला सरपंच सहित पांच पर कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश

जागरण संवाददाता, समालखा : गांव नारायणा की महिला सरपंच सीमा रानी द्वारा अपनी असल पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में कोर्ट ने थाना पुलिस को महिला सरपंच सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए है। मामले को लेकर गांव के ही कपिल शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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अधिवक्ता संजय त्यागी और अमित राठी ने बताया कि नारायणा की महिला सरपंच सीमा रानी का सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक असल नाम बेबी है। लेकिन वर्ष 2015 में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए उसने अपनी सगी बहन सीमा रानी के शिक्षण प्रमाण पत्रों को लेकर उनके आधार पर उसी के नाम से फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड तैयार करवा लिए और सरपंच का चुनाव लड़कर जीत भी गई। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2015 से पहले के उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नाम का पता किया तो वहां बेबी मिला। उनका कहना है कि रिकार्ड में सीमा रानी की शादी करनाल जिले के गांव सांभली में पाई गई और वहां रिकॉर्ड में सीमा पत्नी संजय शर्मा मिला। आरटीआइ के जरिये उक्त सुबूत जुटाने के बाद कपिल शर्मा ने एसपी व अन्य अधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अधिवक्ता ने बताया कि कपिल द्वारा कोर्ट में दायर केस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (अपराध) प्रथम श्रेणी सीनियर डिवीजन गायत्री की कोर्ट ने पहले तो थाना पुलिस को नोटिस भेज शिकायत पर कार्रवाई न करने का जवाब मांगा और सुबूतों के आधार पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाना पुलिस को महिला सरपंच, उसके पति, बहन सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए है।


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