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गोली मार युवक की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी समेत दो को उम्रकैद Panip[at News

पानीपत में हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। रोहित उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई।

By Edited By: Published: Thu, 01 Aug 2019 09:52 AM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 03:51 PM (IST)
गोली मार युवक की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी समेत दो को उम्रकैद Panip[at News
गोली मार युवक की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी समेत दो को उम्रकैद Panip[at News

पानीपत, जेएनएन। गंगाराम कॉलोनी निवासी रोहित उर्फ सोनू (21 वर्ष) की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। गोहाना निवासी पुलिसकर्मी सुनील और उप्र के सहारनपुर के छुटमलपुर के दीपक कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

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काबड़ी रोड स्थित नवदीप धर्मकांटा के पास 14 जनवरी 2016 को युवक का शव मिला था। उसकी शिनाख्त गंगाराम कॉलोनी के रोहित उर्फ सोनू के रूप में हुई थी। वह ईदगाह रोड पर मोबाइल फोन की दुकान करता था। शव मिलने से एक दिन पहले वह रात 9:30 बजे घर पहुंचा और मॉडल टाउन थाने में तैनात पुलिसकर्मी सुनील और दीपक से मिलने के लिए बाइक पर गया था। उसी आधार पर रोहित के पिता जयभगवान ने दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पुलिसकर्मी सुनील को अनाज मंडी से गिरफ्तार कर लिया था।

दीपक ने 18 जनवरी 2016 को आत्मसमर्पण किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया था कि दीपक वीवर्स कॉलोनी में किराए पर रहता था। तीनों ने वहां शराब पी, इसी बीच मामूली कहासुनी में दीपक ने गोली मारकर रोहित की हत्या कर दी थी।

शव यूं पहुंचा काबड़ी रोड
हत्या करने के बाद दोनों रोहित के शव को बाइक पर लेकर किसी नहर में फेंकने के लिए निकले थे। काबड़ी रोड स्थित नवदीप धर्मकांटे के पास बाइक का संतुलन बिगड़ने शव जमीन पर गिर गया। पकड़े जाने के डर से दोनों शव को छोड़ फरार हो गए थे। रोहित इकलौता बेटा था।

इन धाराओं में सुनाई सजा
 धारा 302 में उम्रकैद, 201 में पांच साल 10 हजार जुर्माना, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त। वन-बी आ‌र्म्स एक्ट में तीन साल 10 हजार जुर्माना, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त। सभी सजा एक साथ चलेंगी। राज ¨सह

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