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जींद में मां-बेटी पर तेल छिड़कर लगाई थी आग, कोर्ट ने सास को सुनाई उम्रकैद

जींद के गांव दुड़ाना में दो साल पहले मां-बेटी पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने के जुर्म में एक महिला को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसमें महिला की मौत हो गई थी जबकि डेढ़ माह की बच्ची की जान बच गई थी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 08:12 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 08:12 PM (IST)
जींद में मां-बेटी पर तेल छिड़कर लगाई थी आग, कोर्ट ने सास को सुनाई उम्रकैद
पेट्रोल छिड़कर आग लगाने के जुर्म में एक महिला को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माना किया

जींद, जेएनएन। जींद के गांव दुड़ाना में दो साल पहले मां-बेटी पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने के जुर्म में एक महिला को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसमें महिला की मौत हो गई थी, जबकि डेढ़ माह की बच्ची की जान बच गई थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव दुड़ाना निवासी मंजू पत्नी पवन ने पीजीआई रोहतक में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया कि उसकी सास तेजो देवी उसके साथ अक्सर झगड़ा रहती थी और उसके साथ मारपीट करती थी।

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पांच सितंबर शाम को वह अपनी डेढ़ माह की बच्ची तन्या को गोद में लेकर रसोई में चाय बना रही थी। इसी दौरान पीछे से उसकी सास तेजो देवी पेट्रोल लेकर आई और उस पर आग लगा दी। आग लगते ही उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाया। इसमें महिला अंजू व उसकी बेटी तन्या झुलस गई। मां-बेटी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दिए बयान के आधार पर उसकी सास तेजो देवी के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था। 20 सितम्बर को मंजू की उपचार के दौरान पीजीआई में मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने तेजो देवी के खिलाफ हत्या की धारा जोड़कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तेजो देवी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।


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