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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास

जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने किशोरी

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Aug 2017 08:03 PM (IST)Updated: Tue, 29 Aug 2017 08:03 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास

जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2016 में इसराना ब्लॉक के एक गांव में हुई थी। अदालत ने दोषी को बीस हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है।

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इसराना ब्लॉक के एक गांव निवासी किशोरी 18 अप्रैल 2016 को घर में अकेली थी। परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। इस दौरान पड़ोसी युवक विकास पुत्र ईश्वर घर में घुसकर किशोरी से बलात्कार किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान किशोरी का पिता घर पहुंचा तो विकास फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराकर केस दर्ज कर लिया। आरोपी को घटना के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 23 अगस्त को मामले की सुनवाई कर गवाहों के बयानों, सबूतों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विकास को दोषी करार देते हुए, फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को हुई बहस के बाद कोर्ट ने दोषी को 452आइपीसी व 652 आइपीसी में 3-3 साल की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 2 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।


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