Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बचपन में हुई शादी, बड़ी हुई तो लड़की ने गौना से किया इन्कार

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Sat, 13 May 2017 12:29 PM (IST)

    लड़की का नौ साल पहले बाल विवाह हुआ था। विवाह आटा-साटा आधार पर हुआ था। अब लड़की ने गौना से इन्कार कर दिया है। ...और पढ़ें

    Hero Image
    बचपन में हुई शादी, बड़ी हुई तो लड़की ने गौना से किया इन्कार

    जेएनएन, पानीपत। एक 17 वर्षीय लड़की ने अपने बाल विवाह को चुनौती देते हुए गौना से इन्कार कर दिया। चूंकि यह विवाह आटा-साटा आधार पर हुआ था, इसलिए लड़का और लड़की पक्ष में विवाद हो गया। मामले में महिला सुरक्षा अधिकारी की अपील पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत नाबालिग से शादी करने पर युवक को तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि करनाल के गांव बरसत निवासी एक लड़की का विवाह 8 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर अधीन माजरा नकुड़ गांव निवासी मन्नु से हुई थी और मन्नु की बहन का विवाह लड़की के चाचा के साथ हुआ था। हालांकि उम्र कम होने के कारण गौना नहीं हो सका सका था। लड़की पानीपत के एक विद्यालय में अध्ययनरत है और अब उसकी आयु 17 वर्ष हो चुकी है। बाल विवाह पर एक जागरूकता कार्यक्रम से सीख लेकर लड़की गत मार्च में महिला सुरक्षा अधिकारी रजनी गुप्ता के कार्यालय पहुंच गई। लड़की ने गौना से इन्कार कर दिया।

    गुप्ता ने लड़की के पिता से बात की तो उसने भी कहा कि यदि बेटी शादी से खुश नहीं है तो वह बेटी का गौना नहीं करेगा। इसकी जानकारी मिलने पर मन्नु ने अपनी बहन को मायके बुलाकर दवाब बनाया कि गौना नहीं किया तो वह भी अपनी बहन को नहीं भेजेगा। इस पर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ। बात बनती न देख रजनी गुप्ता ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत विवाह तुड़वाने की अपील करते हुए अदालत में केस दायर कर दिया।

    यह भी पढ़ें: युवती एक और 'निर्भया' बनने से बची; दो किमी भाग खुद को बचाया