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कम उम्र में कर दिया था विवाह, अब दर्ज होगा मुकदमा

अशोक नगर कॉलोनी और जाटल रोड पर अलग-अलग समय में कम उम्र में दो नवयुवकों की शादी के मामले में परिजनों और अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 10:41 AM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 06:30 AM (IST)
कम उम्र में कर दिया था विवाह, अब दर्ज होगा मुकदमा
कम उम्र में कर दिया था विवाह, अब दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, पानीपत: अशोक नगर कॉलोनी और जाटल रोड पर अलग-अलग समय में कम उम्र में दो नवयुवकों की शादी के मामले में परिजनों और अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। महिला संरक्षण एवं जिला विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने दोनों केसों की जांच कर संबंधित थानों को रिपोर्ट भेज दी है।

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रजनी गुप्ता ने बताया कि अशोक नगर में एक युवती का विवाह दिसंबर 2018 में उसके परिजनों ने गांव बीकानेर जिला रेवाड़ी निवासी विशाल पुत्र महावीर के साथ कर दिया था। ऐसे ही दूसरे मामले में जाटल रोड निवासी युवती तनु का विवाह भी गांव छाजपुर खुर्द निवासी कमल पुत्र नारायण से कर दिया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि नाबालिगों का विवाह कर दिया गया है। दोनों मामलों में जांच के लिए लड़का-लड़की पक्ष को बुलवाया गया। स्कूल के सर्टिफिकेट से पता चला कि लड़कियां 18 वर्ष की हो चुकी हैं लेकिन शादी के समय लड़के 21 वर्ष के नहीं हुए थे।

रजनी के मुताबिक दोनों केसों रिपोर्ट तैयार कर किला और मॉडल टाउन थाना को भेजकर, लड़कों सहित अन्य के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। बता दें कि इन धाराओं में थाने से जमानत नहीं हो सकती, कोर्ट से जमानत मिलती है। पंडित, हलवाई के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा

--बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि दोनों शादी के समय बालिग हो चुके थे।

--धारा 10 के तहत लड़कों के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

--धारा 11 में शादी कराने वाले बिचौलिया, मुख्य बराती, हलवाई, टेंट हाउस मालिक और शादी संपन्न कराने वाले पंडित के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।


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