पानीपत में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, 60 हजार जुर्माना
पानीपत में एक अदालत ने नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच की और किशोरी को उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बरामद किया। पीड़िता ने अदालत में आरोपित के खिलाफ गवाही दी, जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद।
जागारण संवाददाता, पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने 8वीं कक्षा की छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी मुकेश रंगा ने बताया कि 26 फरवरी 2023 को तहसील कैंप थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी सहेली के घर जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर की जांच की, जिससे लोकेशन उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मिली।
वहां से 2 मार्च 2023 को पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। किशोरी की काउंसिलिंग के बाद उसने बयान दिया कि आरोपित गोपाल उसे शादी के बहाने अपने साथ ले गया था। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में आरोपित के खिलाफ गवाही दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई।

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