टेपों चालक के चार हत्यारों को उम्र कैद
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नहर में फेंक कर हत्या करने के म
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नहर में फेंक कर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रिसालू गांव के अमन, सुरेश, सतनारायण और नांगलखेड़ी निवासी विनोद पर सिलक राम की हत्या करने का आरोप था। टेंपो चालक का एटीएम कार्ड छीनकर उसके खाते से 60 हजार रुपये निकाल लिए थे। बाद में टेंपो चालक का शव मिला था।
ऊझा गेट स्थित साई कालोनी निवासी सारिका ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर 2015 को उसका पति सिलक राम टेंपो ठीक कराने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान चारों आरोपियों को काबू किया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि सिलक राम को राजाखेड़ी गांव के पास गंदे नाले के पास ले गए। उसे शराब पिलाई और उसका एटीएम कार्ड निकाल लिया। उसे नहर में फेंक दिया था। एटीएम से 60 हजार रुपये निकलवाए और आपस में बांट लिए थे। पुलिस ने बाद में उसका शव बरामद किया था। 13 नवंबर को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने सोमवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 3-3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।