तंबाकू पदार्थो पर रोक लगाने को स्वास्थ्य विभाग ने भेजा रिमाइंडर
जागरण संवाददाता, पानीपत: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सभी विभागों अ
जागरण संवाददाता, पानीपत: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सभी विभागों और सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती से लागू किए जाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से सभी विभागों को रिमाइंडर भेजा गया है।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और शिक्षण संस्थानों में कोटपा की धारा 6 के तहत चेतावनी बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।
डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मुनीश गोयल ने ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में करीब 50 लाख लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों के पास बीड़ी सिगरेट की बिक्री रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाना हर विभाग की जिम्मेदारी है।
वर्ष 2017 में रोडवेज विभाग ने धूम्रपान करने वालों से करीब 60 हजार रुपये जुर्माना वसूला था। जुर्माना वसूली में दूसरा नंबर स्वास्थ्य विभाग का था। पुलिस, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, बिक्री कर विभाग, नगर पालिका, ड्रग कंट्रोल, खाद्य सुरक्षा और श्रम विभाग आदि के अधिकारी अपने यहां कोटपा कानून को सख्ती से लागू कराने में नाकाम रहे थे।
यही कारण है कि जिले में कैंसर और टीबी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डॉ. गोयल ने कहा कि नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं करने और जुर्माना वसूली में पीछे रहने वाले विभागों की सूची जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी जाएगी।