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कारोबारियों को बड़ी राहत, अब नहीं होगा आसानी से आयकर सर्वे

जागरण संवाददाता पानीपत पानीपत में व्यापारियों उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। अब उनके खि

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 08:09 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 08:09 PM (IST)
कारोबारियों को बड़ी राहत, अब नहीं होगा आसानी से आयकर सर्वे
कारोबारियों को बड़ी राहत, अब नहीं होगा आसानी से आयकर सर्वे

जागरण संवाददाता, पानीपत : पानीपत में व्यापारियों, उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। अब उनके खिलाफ आयकर सर्वे नहीं होगा। फेस लेस स्क्रूटनी के केस होंगे, साथ ही अपील भी 25 सितंबर के फेस लेस होगी। सिटीजन चार्टर लागू होगा। मनमानी एडिशन लगाने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी।

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ये घोषणाएं पीएम नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफार्म पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान लांच करते हुए की। इन सौगातों की मिलने से व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकेंगे।

टैक्स पेयर्स चार्टर को ऐसे समझें सीए एचके गोयल के मुताबिक टैक्स पेयर्स चार्टर से आयकर विभाग व आयकर दाता के बीच विश्वास बढ़ेगा। आयकर दाताओं की परेशानी कम होगी। 1. अभी तक 131 सेक्शन के तहत ज्वाइंट कमिश्नर को सर्वे करवाने की पावर थी। पानीपत में ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय है। टैक्स कम पड़ने पर ज्वाइंट कमिश्नर सर्वे करते थे। छोटे से बड़ा हर व्यापारी आयकर सर्वे से दहशत में रहता था। अब इस तरह के सर्वे नहीं हो सकते। सर्वे की पावर इंकम टैक्स इंवेस्टिगेशन विग को दी गई है। वह भी डीजीआईटी डायरेक्ट जनरल इंकम टैक्स से परमिशन लेकर सर्वे कर सकता था। पहले ज्वाइंट कमिश्नर कहीं भी किसी भी समय सर्वे कर सकते थे।

2. फेस लेस एसेसमेंट होगी। आयकर दाता को अधिकारी का पता नहीं होगा। अधिकारी को आयकर दाता का पता नहीं होगा। .24 प्रतिशत केस स्क्रूटनी में लगते हैं। इसके लिए डाक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं। अब मेल से नोटिस आएगा। स्क्रूटनी का जवाब ऑन लाइन दिया जाएगा। करप्शन पर रोकर लगना तय है।

3. सिटीजन चार्टर लागू होने से आयकर अधिकारी की मनमानी पर रोक लगेगा। अब वह मनमाने तरीके से फैसले में एडिशन नहीं कर सका। अब तक अधिकारी मनमाने तरीके से टैक्स लगा देते थे। अपील में जाने के लिए कहते थे। अपील में एडिशन गलत लगी मिलने पर अधिकारी को कोई नुकसान नहीं होता था। करदाता का ह्रासमेंट ही होता था। अब यदि इस तरह से कोई गलत एडिशन लगती है तो अधिकारी की जिम्मेदारी भी होगी। अपील में अधिकारी की गलती मिलने पर अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई तय है। सिटीजन चार्टर में आम आदमी को यह अधिकार मिल गया है।

4. दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 2 5 सितंबर में अपील के केस भी फेस लेस हो सकेंगे। इससे आयकर में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

“ईमानदार आयकर दाता को यह सौगात मिली है। इससे सरकार को टैक्स अधिक मिलेगा। चिता रहित होकर व्यापारी उद्यमी कारोबार कर सकेगा। ''

पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसका हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स स्वागत करता है।

विनोद खंडेलवाल, चेयरमैन, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स पानीपत।


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