फल-सब्जी विक्रेताओं को मिलेगा दस हजार का ऋण
-ऐसे विक्रेता जिन्हें नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी किया गया। -विक्रेता जो सर्वे सूची में हैं लेकिन नगर निकाय से े विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी नहीं हुए। -जो सर्वेक्षण में छूट गए। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री कार्य शुरू किया। टाउन वेंडिग की तरफ से अनुशंसा पत्र जारी किया गया।
जागरण संवाददाता, पानीपत : फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना लांच की गई है। नगर निगम क्षेत्र में सब्जी बेचने वालों को इस योजना के तहत 10 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। विक्रेता इसे आसान किस्तों में चुका सकेंगे। नगर निगम की देख रेख में इस योजना का संचालन किया जाएगा।
नगर निगम कार्यालय में शारीरिक दूरी बना कर सोमवार को निगम आयुक्त सुशील कुमार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की बैठक ली। निगमायुक्त ने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शहरी क्षेत्र से शुरू की गई है। फल, सब्जी और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचने वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ऋण पर 50 प्रतिशत का अनुदान भी मिलेगा। विक्रेता इस ऋण की अदायगी 50, 100 व 200 रुपये की मासिक किश्त के हिसाब से कर सकेंगे। जो विक्रेता किश्तों की अदायगी समय पर करेंगे उन्हें 10 हजार ये अधिक ऋण भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। इच्छुक विक्रेता अपने नजदीक के नगर निगम अथवा नगरपालिका कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस योजना के आवेदन पत्र निश्शुल्क उपलब्ध होंगे।
ये रहे मौजूद : बैठक में नगर परियोजना अधिकारी राकेश कादियान, एलडीएम मिथलेश झा, पंकज गुलियानी, बिट्टू सरदार व तूलिका गोपाल मौजूद रहे।
ये होंगे लाभार्थी
-24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय गतिविधि कर रहे विक्रेता
-शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता
-शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता ऋण के लिए पात्रता
-ऐसे विक्रेता जिन्हें नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी किया गया।
-विक्रेता जो सर्वे सूची में हैं लेकिन नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी नहीं हुए।
-जो सर्वेक्षण में छूट गए। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री कार्य शुरू किया। टाउन वेंडिग की तरफ से अनुशंसा पत्र जारी किया गया।
ये संस्थाएं उपलब्ध कराएंगी ऋण
-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियां व सूक्ष्म वित्त संस्थाएं।
-बैंकिग क्रॉसपांडेंट व एजेंट वेबपोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में मदद करेंगे।