कोर्ट ने डीएसपी को दी अवमानना नोटिस, आसाराम के खिलाफ गवाह चावला ने लगाई याचिका
डीएसपी सतीश कुमार वत्स को हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस मिला है। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म मामले के गवाह को सूचना न देने पर नोटिस दिया गया।
पानीपत, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार की बैंच ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म मामले के गवाह सनौली खुर्द गांव के महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएसपी मुख्यालय सतीश कुमार वत्स को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। डीएसपी वत्स को 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला चावला की सुरक्षा में तैनात हवालदार पर चोरी के आरोप में कार्रवाई नहीं किे जाने से जुड़ा है।
महेंद्र चावला के बताया कि उन्होंने 29 अगस्त 2019 को पानीपत पुलिस को सूचना के लिए आवेदन किया था। जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत 48 घंटे में सूचना देने की प्रार्थना की गई। डीएसपी की तरफ से सूचना नहीं दी गई।
इसके बाद प्रथम अपील एसपी पानीपत को प्रथम की गई। फिर भी सूचना नहीं मिली और न ही अपील का कोई निर्णय किया गया। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर की गई। फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अगले चरण में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
जज बीएस वालिया ने पहली ही सुनवाई में 10 फरवरी 2020 को डीएसपी सतीश वत्स को आदेश की कॉपी मिलने के सात दिन के अंदर सूचना देने के आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने कोर्ट के आदेश की प्रति सम्पूर्ण याचिका सहित डीएसपी वत्स को भेज दी और कोर्ट के आदेश की पालना में सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की।
इसके बावजूद भी डीएसपी की तरफ से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इस बारे में पूछे जाने पर डीएसपी सतीस कुमार वत्स ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
ये मांगी थी सूचना
महेंद्र चावला ने बताया कि उनकी सुरक्षा में तैनात हवालदार पुनीत ने 19 अप्रैल 2019 को घर का ताला तोड़कर दस्तावेज व अन्य सामान चुरा लिया था। सनौली थाने में शिकायत दर्ज की गई। ठोस कार्रवाई करने भी बजाय मामले में लीपापोती कर दी गई है। उन्होंने पुलिस से इसी से संबंधित सूचना मांगी थी।