गुरु नानक कालोनी : हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, चलेगा बुलडोजर
जागरण संवाददाता, पानीपत 11 वर्ष पुरानी गुरु नानक कालोनी को जमींदोज करने के केस में जिला प
जागरण संवाददाता, पानीपत
11 वर्ष पुरानी गुरु नानक कालोनी को जमींदोज करने के केस में जिला प्रशासन भले ही कालोनी वासियों को राहत और मोहलत देता रहा हो मगर हाई कोर्ट ने सोमवार को भी सख्ती का रवैया बरकरार रखा। कोर्ट ने न केवल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है बल्कि ऐसा नहीें किए जाने पर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
मास्टर प्लान 2021 के तहत कंट्रोल्ड एरिया के लिए छोड़ी गई इस जमीन पर यह कालोनी करीब एक दशक पहले बसाई गई थी। करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा काटी गई इस कालोनी में उस समय जमीन का रेट लगभग 400 रुपये प्रति वर्ग गज था, जो बाद में 6000 रुपये प्रति गज तक चला गया। मौजूदा समय में यहां करीब एक सौ से अधिक मकान- दुकान हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं।
ऐसे बिगड़ी बात
दरअसल, कालोनी के पीछे एडवाकेट मधुर कटारिया समेत कुछ लोगों के खेत है। इन खेतों तक जाने का रास्ता कालोनी से ही जाता है। कालोनी वासियों ने इस रास्ते को बंद कर दिया। कटारिया ने यह रास्ता खुलवाने के लिए कई स्तरों पर शिकायत की। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 14 अगस्त 2015 को हाई कोर्ट ने रास्ता खुलवाने के साथ साथ अवैध कालोनी पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। मगर जिला नगर योजनाकार ने सिर्फ नोटिस जारी करके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस पर कटारिया ने अवमानना का केस दायर कर दिया। इसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने 22 अगस्त को जिला नगर योजनाकार विभाग के वित्तायुक्त को तलब कर रखा है।
चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायाल में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने स्टेट ऑफ हरियाणा के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल से कार्रवाई के बारे में पूछा। चार हफ्ते में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट फाइल न करने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को इन पर्सन पेश होना पड़ेगा। कोर्ट में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं
गुरु नानकपुरा कालोनी के कृष्ण ने बताया कि जब तक हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को उच्च न्यायालय में नया केस दोबारा फाइल करेंगे।
वर्जन-1
हाई कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी
हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के क्रम में चार सप्ताह के भीतर गुरु नानक पुरा कालोनी में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी।
-डा. चंद्रशेखर खरे, जिला उपायुक्त।