दो महीने से 3-बी रिटर्न दाखिल न करने वालों के ई-वे बिल जनरेट होने बंद
दो महीने से 3-बी रिटर्न फाइनल न करने वाले कारोबारियों के ई-वे बिल जनरेट होने बंद हो गए। जीएसटीएन पोर्टल ने उनके ई-वे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : दो महीने से 3-बी रिटर्न फाइनल न करने वाले कारोबारियों के ई-वे बिल जनरेट होने बंद हो गए। जीएसटीएन पोर्टल ने उनके ई-वे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे कारोबारी 50 हजार से ऊपर का माल नहीं भेज पा रहे हैं। पानीपत में 659 ऐसे डीलर हैं जो रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे। नियम के अनुसार क्रेता व विक्रेता दोनों में से किसी एक ने भी अपनी 3-बी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो दोनों में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। इससे कारोबारियों को यह भी पता चल जाता है कि कौन रिटर्न भर रहा है कौन नहीं। हर महीने होने वाले कारोबार की 3-बी रिटर्न अगले माह की 20 तारीख तक भरने का प्रावधान है। ये रहेगा प्रभाव
50 हजार से ऊपर का माल दो माह तक 3 बी रिटर्न न भरने वाले व्यापारी नहीं भेज सकेंगे। कारोबारी चोरी छिपे माल खरीदने वाले कारोबारी से ई-वे बिल जनरेट करने का प्रयास करेगा तो जहां रिटर्न फाइनल न करने वाले का नाम और जीएसटीएन नंबर ई-वे बिल पर डाला जाएगा, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देगा। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक कारोबारी दो महीने की 3 बी रिटर्न फाइल नहीं कर देता। ''जिनके दो माह से 3 बी रिटर्न लंबित हैं, उनके बृहस्पतिवार से ई-वे बिल जेनरेट होने बंद हो गए हैं। जीएसटी ने 21 नवंबर से यह व्यवस्था लागू की है। तीन माह तक रिटर्न दाखिल न करने वाले वालों बैंक खाते व चल-अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी।''
राजा राम नैन
उप आबकारी कराधान आयुक्त
पानीपत ---महावीर------------