हरियाणा में नवजात का जन्म के बाद 21 दिन में बनवा लें बर्थ सर्टिफिकेट, वरना काटने पड़ सकते हैं चक्कर
हरियाणा में नवजात के जन्म से 21 दिन तक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके बाद निगम के चक्कर काटने लगाना पड़ सकता है। शिशु के जन्म के बाद ही करवा ले अटल सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन। पानीपत में 20 दिन में 500 से ज्यादा शिशु के जारी किए प्रमाण पत्र।
पानीपत, जागरण संवाददाता। नवजात शिशु के जन्म के 21 दिन के अंदर-अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, नहीं तो नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटने पड़ सकते है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया रिकार्ड के दस्तावेज लेकर अटल सेवा केंद्र पर जाना है और आनलाइन ही आवेदन कर देना है। इससे दो दिन में शिशु का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर इसमें देरी हुई तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए समय पर अटल सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवाए।
बर्थ सर्टिफिकेट प्रत्येक शिशु का पहला कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें शिशु का नाम उसके माता-पिता के नाम के साथ दर्ज किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में शिशु के पैदा होने की तारीख, स्थान और लिंग के साथ अन्य कई कानूनी जानकारी अंकित की जाती है। यह दस्तावेज बतौर शिशु की पहचान के रूप में भी काम आता है।
ये है बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का आसान तरीका
बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन के लिए आपको पहले जन्म का पंजीकरण करना होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जन्म के 21 दिन के भीतर नगर निगम के पास जमा करना होता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड के सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। अगर जन्म के 21 दिन के अंदर आपने पंजीकरण नहीं करवाया है, तो पुलिस सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इससे स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते और यह आवेदन आनलाइन व आफलाइन दोनों से तरीकों से कर सकते हैं।
20 दिन में 500 से ज्यादा शिशु के जारी किए बर्थ सर्टिफिकेट
नगर निगम के रजिस्ट्रार संजय जांगड़ा के बताया कि 20 दिन में 500 से ज्यादा शिशुओं के बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके है। इसमें इसमें अभी तब 100 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हैं। जल्द ही निपटाया जाएगा।