पहले सीसीआइ का लाइसेंस किया सरेंडर, अब चालू रखने की मांगी अनुमति
रिसालू रोड स्थित सीसीआइ (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) का लाइसेंस संचालक तेजराम शर्मा ने 13 सितंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष सरेंडर कर दिया था। किशोरियों की ओर से लगाए विभिन्न आरोपों और कानून के शिकंजे से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया था। अब उसने सीसीआइ को चालू रखने की अनुमति मांगी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत
रिसालू रोड स्थित सीसीआइ (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) का लाइसेंस संचालक तेजराम शर्मा ने 13 सितंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष सरेंडर कर दिया था। किशोरियों की ओर से लगाए विभिन्न आरोपों और कानून के शिकंजे से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया था। अब उसने सीसीआइ को चालू रखने की अनुमति मांगी है।
हरि महिला विकास समिति का संचालक तेजराम शर्मा करीब सात साल से सीसीआइ चला रहा है।बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास प्रगति राणा की कोर्ट में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एक केस दायर किया था। जिस किशोरी का मुकदमा दायर किया गया था वह सीसीआइ में रही थी। 28 अगस्त को किशोरी, उसकी मां कोर्ट में बयान देने पहुंची थी। दोनों ने सीसीआइ की गतिविधियों के बारे में कोर्ट को बताते हुए संचालक पर भी अनेक आरोप लगाए थे। पूर्व में भी किशोरियों के बीच मारपीट जैसी घटनाएं होती रही हैं। इससे पहले की जांच आगे बढ़ती, उसने लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। अब तेजराम शर्मा ने सीसीआइ को चालू रखने की अनुमति मांगी है।
बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन एडवोकेट पदमा रानी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पूरा मामला डीसी-एडीसी के संज्ञान में है। उनकी अनुमति और सीसीआइ के निरीक्षण के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि अप्रैल-2017 में भी संचालक ने लाइसेंस सरेंडर किया था, दोबारा रिन्यू करा लिया था।