रेलवे के नए नियम पर मंत्रालय का दखल, अब नहीं लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना, बैकफुट पर अधिकारी
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिकअप एंड ड्राप लेन के लिए लागू नई पालिसी यात्रियों के लिए आफत बनने जा रही थी। जिस मामले को दैनिक जागरण ने मामले को प्रमुखता से उठाया था। जिस पर सीनियर डीसीएम बोले यात्री की सुविधा और सुरक्षा के लिए लिया फिलहाल होल्ड है।
अंबाला, दीपक बहल। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिकअप एंड ड्राप लेन में आधे घंटे के बाद एक हजार रुपये का अनोखा फरमान पर रेलवे को बैकफुट पर आना पड़ा। अब यात्रियों को एक हजार रुपये जुर्माना नहीं लगेगा। रेल मंत्रालय के दखल के बाद उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस के अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबाला मंडल के अधिकारियों से बात की और फिर से नियमों को लागू करने से पहले समीक्षा करने के आदेश दिए। हालांकि अधिकारी अब भी तीन सौ से पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने के हक में हैं, लेकिन मंत्रालय के दखल के कारण अब पूरे मामले का रिव्यू किया जाएगा।
सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाकर निरीक्षण किया और प्राइवेट कंपनी को भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि ट्रेन लेट तो कोई बात नहीं, तीन मिनट तक वाहन नहीं निकला तो लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना शीर्षक से दैनिक जागरण ने यात्रियों की पीड़ा का मुद्दा उठाया था। रेल मंत्रालय के दखल के बाद प्रिंसिपल चीफ कामर्शियल मैनेजर ने मंडल अधिकारियों से बात कर रिपोर्ट तलब की। दरअसल 23 सितंबर से लागू नई पालिसी के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिकअप एंड ड्राप लेन में छह मिनट तक वाहन खड़ा रहने पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया।
यदि छह मिनट के बाद सात से पंद्रह मिनट तक नान कामर्शियल गाड़ी खड़ी होती है, तो पचास रुपये और सोलह से तीन मिनट के लिए दो सौ रुपये फीस देनी होगी। दिक्कत उस समय होगी, यदि तीस मिनट के बाद खड़ी रहती है तो एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के बाद ही गाड़ी स्टेशन से बाहर निकल सकती है। एक हजार रुपये के जुर्माने को लेकर लोग आपत्ति उठा रहे थे। अब इस फैसले को फिलहाल अगले आदेशों तक होल्ड कर दिया गया है।
सिस्टम ऐसा सीसीटीवी में 45 दिन का होगा रिकार्ड
चंडीगढ़ स्टेशन पर एंट्री करते ही तीन अलग-अलग बूम बैरियर लगे हैं। एंट्री करते ही वाहन चालक को पर्ची दी जाती है, जिस पर समय अंकित है। यदि यह वाहन तीस मिनट के अधिक खड़ा होता है, तो आउट साइड से एक हजार रुपये की जुर्माना मिलने के बाद ही गाड़ी को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। अब यह नियम हटा दिया गया है। इस सिस्टम में एक राहत मिलेगी कि अब कोई भी वाहन पिकअप एंड ड्राप लेन में आने वाले वाहनों का रिकार्ड सीसीटीवी कैमरे में 45 दिन रहेगा।
आइआरएसडीसी से भी कम है पार्किंग फीस : सीनियर डीसीएम
सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने कहा कि इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलेपमेंट कारपोरेशन (आइआरएसडीसी) से कार पार्किंग के रेट घटा दिए गए हैं। पहले जहां दो घंटे तक लिए जाते थे, अब अंबाला रेल मंडल ने इसकी फीस बीस रुपये कर दी है। दो से छह घंटे में 25 और छह से बारह घंटे में 30 रुपये लिए जाएंगे। आइआरएसडीसी जहां पहले चार हजार रुपये में मंथली पास बना रही थी, वह अब एक हजार रुपये कर दिया है। सीनियर डीसीएम का कहना है कि पिकअप एंड ड्राप लेन में यदि किसी को वाहन अधिक देर तक खड़ा करना है तो अपील की जाती है कि वह कार पार्किंग में ही करे। क्योंकि शताब्दी और अन्य ट्रेनों के आने पर दूसरे वाहन खड़े रहते हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है।