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विभाग की मंजूरी के बगैर लाइन शिफ्टिग, किसान व ठेकेदार पर केस दर्ज

देहरा निवासी किसान ने बिजली निगम की मंजूरी के बगैर अपने ट्यूबवेल की बिजली लाइन अवैध तरीके से दूसरे ट्यूबवेल पर शिफ्ट कर ली। पता लगने पर बिहोली सब डिविजन के एसडीओ दलजीत वर्मा ने समालखा थाना प्रभारी को किसान और लाइन शिफ्ट करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 10:26 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 10:26 PM (IST)
विभाग की मंजूरी के बगैर लाइन शिफ्टिग, किसान व ठेकेदार पर केस दर्ज
विभाग की मंजूरी के बगैर लाइन शिफ्टिग, किसान व ठेकेदार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, समालखा : गांव देहरा निवासी किसान ने बिजली निगम की मंजूरी के बगैर अपने ट्यूबवेल की बिजली लाइन अवैध तरीके से दूसरे ट्यूबवेल पर शिफ्ट कर ली। पता लगने पर बिहोली सब डिविजन के एसडीओ दलजीत वर्मा ने समालखा थाना प्रभारी को किसान और लाइन शिफ्ट करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

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बिहोली सब डिविजन के एसडीओ ने पुलिस शिकायत में बताया कि डिविजन के अंतर्गत आने वाले गांव देहरा निवासी प्रीतम दास का खेत वाले ट्यूबवेल पर कनेक्शन है। यह कृष्ण वाले 100 केवीए ट्रांसफार्मर पर पड़ता है। किसान ने मंजूरी के बगैर अपने ट्यूबवेल की लाइन को दूसरी जगह लगाए गए ट्यूबवेल पर अवैध तरीके से शिफ्ट कर लिया। लाइन शिफ्टिग का ये अवैध कार्य संदीप निवासी कारकौली द्वारा किया गया, जो बिजली लाइनों की शिफ्टिग का कार्य करता है।

एसडीओ ने किसान और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। वहीं पुलिस ने एसडीओ के बयान पर किसान प्रीतम दास व संदीप के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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