Assembly election: महासमर का मैदान तैयार, नामांकन प्रकिया आज से शुरू, तीसरी आंख रखेगी नजर
जिला निर्वाचन कार्यालय ने ईवीएम का रेंडेमाइजेशन कर नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। तीनों विधानसभा क्षेत्र के लघु सचिवालय और समालखा के एसडीएम कार्यालय में नामांकन जमा होंगे।
पानीपत, जेएनएन। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार से दाखिल किए जाएंगे। पानीपत शहर, ग्रामीण और इसराना विस क्षेत्र के नामांकन लघु सचिवालय में जमा होंगे। समालखा विधानसभा के नामांकन वहीं एसडीएम कार्यालय में जमा होंगे। इस बार नामांकन की हर गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। आरओ कार्यालय के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।
डीसी सुमेधा कटारिया ने लघु सचिवालय के चतुर्थ तल पर सभी ईवीएम मशीनों का रेंडेमाइजेशन किया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंप्यूटर से रेंडेमाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया। डीसी ने कहा कि मशीनें जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी। इन पर नंबर लगाकर सभी राजनैतिक दलों को इनकी जानकारी दी जाएगी।
सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन
नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद हर रोज 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 4 अक्टूबर तक चलेगी। 5 अक्टूबर को छंटनी की जाएगी। डीसी ने बताया कि पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र के आरओ एडीसी होंगे। इस क्षेत्र के उम्मीदवार उनके कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पानीपत ग्रामीण के एसडीएम पानीपत और इसराना के बीडीपीओ पानीपत आरओ हैं। इनके कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। समालखा विस के लिए समालखा एसडीएम आरओ होंगे। उनके कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
पांच लोग प्रत्याशी के साथ जा सकेंगे
नामांकन के समय पांच व्यक्तियों को ही आरओ के कार्यालय में जाने दिया जाएगा। नामांकन पत्र का कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के जारी किए फार्म ए व फार्म बी की रंगीन फोटो कॉपी भी मान्य नहीं होगी। नामांकन-पत्र के साथ शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।
हथियार लेकर चलने पर पाबंदी
जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने चुनाव में कानून व शांति स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। किसी भी तरह के हथियार या लाइसेंसशुदा हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी और दूसरे हथियार लेकर चलने की पाबंदी होगी। हथियार संबंधित थाने में जमा कराने होंगे। राजनीतिक दल और उम्मीदवार बिना अनुमति के लाउड स्पीकर और वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसकी अवहेलना करने पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।