आठ अस्पताल सीईए के दायरे में, कराना होगा रजिस्ट्रेशन
24 जनवरी अंतिम तारीख सर्जरी रेट भी होंगे डिस्प्ले 135 अस्पताल एक्ट के दायरे से बाहर
जागरण संवाददाता, पानीपत
प्रदेश में 50 बेड से अधिक क्षमता वाले सरकारी-प्राइवेट अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं होंगे। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीईए) को मंजूरी दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 24 जनवरी है।
50 बेड के अस्पतालों को सीईए से बाहर रखने की मौखिक स्वीकृति प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में ही दे दी थी। अब इसे विधानसभा के विशेष सत्र में मंजूरी दी है। पानीपत में सिविल अस्पताल, ईएसआइ अस्पताल, प्रेम अस्पताल, पार्क अस्पताल, महाराजा सिग्नस अस्पताल, हैदराबादी अस्पताल, आयुष्मान भव: अस्पताल और रविद्रा अस्पताल 50 बेड से अधिक के हैं। एक्ट के दायरे में आए अस्पतालों को बीमारी के इलाज की दर डिस्पले करनी होगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 50 हजार से पांच लाख तक जुर्माना लगेगा। सीईए को सख्ती से लागू कराने के लिए काउंसिल बनेगी। सीईए के मुख्य बिदु
मरीज का रिकॉर्ड रखना होगा। रोगी के इमरजेंसी में पहुंचने पर डॉक्टरी सुविधा देनी होगी। मनमर्जी की फीस नहीं ले सकेंगे। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में चस्पा करनी होगी जानकारी। सर्जरी के रेट डिस्प्ले करने होंगे। वाहन पार्किंग होनी चाहिए। आईसीयू की सुविधा होनी चाहिए। कोट :
बड़े आंदोलन के बाद एक्ट को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। विधानसभा में मंजूरी मिलने से संशय खत्म हो गया है। आइएमए को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। बड़े अस्पतालों ने पहले से पंजीकरण कराया हुआ है, किसी ने नहीं कराया तो तय अवधि में करा लेंगे।
डॉ. अंजलि बंसल, अध्यक्ष-आइएमए, पानीपत