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134-ए में स्कूल सबको दाखिला दें, बच्चें दाखिला नहीं लेना चाहते तो सीट छोड़ें

शिक्षा विभाग ने दूसरे ड्रा के लिए गाइडलाइन जारी की बीइओ नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 May 2019 10:14 AM (IST)Updated: Thu, 30 May 2019 06:33 AM (IST)
134-ए में स्कूल सबको दाखिला दें, बच्चें दाखिला नहीं लेना चाहते तो सीट छोड़ें
134-ए में स्कूल सबको दाखिला दें, बच्चें दाखिला नहीं लेना चाहते तो सीट छोड़ें

जागरण संवाददाता, पानीपत : शिक्षा विभाग 134-ए के दाखिलों के लिए सख्त हो गया है। निदेशालय ने स्कूलों को पहले ड्रा में इच्छुक विद्यार्थियों के दाखिला करने के लिए सभी स्कूलों को आदेश दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी की पावर दी है। इसके साथ दाखिला न लेने वाले विद्यार्थियों को सीट छोड़ने की हिदायत दी हैं। विभाग ने 31 मई तक पहले ड्रा का दाखिला पूरा करने के आदेश दिए हैं।

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शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी डीइओ और डीइइओ को पत्र जारी किया है। निदेशालय ने कहा कि स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति खंड शिक्षा कार्यालय से की जाएगी। वे प्राइवेट स्कूलों की प्रतिपूर्ति के मामलों का निपटारा करेंगे। उनकी फीस कम रह जाती है तो स्कूल अपने प्रस्ताव बनाकर निदेशालय में भेजेंगे। निदेशालय ने साफ किया कि कुछ स्कूल विभाग की बजाय अपनी दर पर बिल बनाकर दे रहे हैं। ये बिल मान्य नहीं होंगे। दाखिलों के लिए ये गाइडलाइन जारी की

-माता-पिता या अभिभावक दाखिलों की समय सीमा की पालना करें। इसके बाद किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। रिक्त सीटों पर दूसरे चरण का स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा।

-दूसरे चरण में सह शिक्षा के स्थान कन्या स्कूल, सीबीएसई के स्थान पर रिहायशी या हिदी माध्यम के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गलती से चुनने वालों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम चरण के दूसरे भाग में स्कूल न मिल पाने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।

-जिन स्कूलों में रिक्त सीट नहीं हैं या गलत कर दी हैं। उनमें क्षमता से अधिक सीट दे दी है। उनको पुन: दूसरे ड्रा में शामिल किया जाएगा।

-बच्चों ने अपने घर से अधिक दूरी के विद्यालय का चयन कर लिया है और उनको ड्रा में स्कूल मिलने पर दाखिला नहीं लिया है तो उनको दूसरे ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। वे सब 31 मई तक दाखिला ले लें। अगर दाखिला नहीं लेना चाहते तो उनका नाम कैंसिल कर सीट को खाली समझा जाएगा। वर्जन :

134-ए में पहले ड्रा का दाखिला 31 मई तक होगा। इसके बाद नियमानुसार दूसरा ड्रा निकाला जाएगा। विद्यार्थियों को दाखिला लेने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वे बीइओ कार्यालय में अपनी शिकायत दें। बीइओ संबंधित स्कूलों के प्रतिनिधि के साथ अभिभावकों की बैठक कराएंगे।

धर्मवीर कादियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।


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