मृत व्यक्ति के नाम पर जारी किया राशन, पांच डिपो संचालकों के डिपो रद्द
गलत तरीके से मृत व्यक्ति के नाम पर राशन वितरण घोटाले के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ. अनीता खर्ब ने गांव भालसी के डिपो धारक सहित पांच राशन डिपो को रद्द कर दिया। प्रतिभूति राशि को भी हरियाणा सरकार के पक्ष में जप्त करने के आदेश दिए है। उस दौरान खंड खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रहे इंद्र ¨सह संधू व नितेश शर्मा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए।
थर्मल : गलत तरीके से मृत व्यक्ति के नाम पर राशन वितरण घोटाले के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ. अनीता खर्ब ने गांव भालसी के डिपो धारक सहित पांच राशन डिपो को रद्द कर दिया। प्रतिभूति राशि को भी हरियाणा सरकार के पक्ष में जप्त करने के आदेश दिए है। उस दौरान खंड खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रहे इंद्र ¨सह संधू व नितेश शर्मा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए।
बता दें कि भालसी गांव के डिपो धारक राजेश कुमार के खिलाफ भालसी गांव के ही जय¨सह और सुनील ने लोकायुक्त हरियाणा, चंडीगढ़ को शिकायत दी थी। डिपो धार पर गांव के ही प्रेम ¨सह की मौत के उपरांत भी बीपीएल राशन कार्ड पर गलत तरीके से मृतक के नाम कई माह तक राशन लेने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर आरोपित डिपो धारक के खिलाफ 4 जुलाई 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बाद में डिपो धारक को दोषी मानते हुए खाद्य आपूर्ति नियंत्रक डॉ. अनिता खर्ब द्वारा उसका डिपो रद्द कर दिया गया। वहीं गांव में पहले राशन वितरण करने वाले डिपो धारक रामकरण भालसी, मुकेश ऊंटला, संतोष मतलौडा और सतीश भंडारी का भी डिपो रद्द कर दिया गया।