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बारिश से नुकसान, 393 किसानों ने मांगा मुआवजा

जागरण संवाददाता समालखा बेमौसम बारिश ने किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जिले से 393 किसानों ने फसल में नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभाग व कंपनी के पास आवेदन किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 07:22 AM (IST)Updated: Thu, 12 Mar 2020 07:22 AM (IST)
बारिश से नुकसान, 393 किसानों ने मांगा मुआवजा
बारिश से नुकसान, 393 किसानों ने मांगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, समालखा :

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बेमौसमी बारिश ने किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जिले से 393 किसानों ने फसल में नुकसान की भरपाई के लिए विभाग और कंपनी के पास आवेदन किया है। अब कमेटी गठित कर सर्वे करा विभाग नुकसान की भरपाई कराएगा। ज्यादातर आवेदन इसराना और पानीपत ब्लॉक के किसानों ने किए हैं।

पिछले हफ्ते गुरुवार से शुक्रवार तक तेज हवा के साथ आई बारिश ने किसानों की गेहूं, सरसों और सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। गेहूं बिजाई की करीब 20 प्रतिशत फसल जमीन पर बिछने से उसमें नुकसान पहुंचा है। सरसों की फसल जमीन पर गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। किसान प्रदीप, राकेश और संजय का कहना है कि फसल जमीन पर बिछने से सीधा पैदावार पर असर पड़ता है। 19 हजार ने कराया है बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने अब भले ही स्वैच्छिक कर दिया हो, लेकिन इससे पहले जिले के करीब 19 हजार किसानों के खाते से फसल बीमा के नाम पर पैसे काट लिए गए थे। स्वेच्छा से केवल 184 किसानों ने ही फसलों का बीमा कराया था। बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इसका टेंडर है। कमेटी गठित कर दिलाएंगे मुआवजा

फसल बीमा योजना के जिला परियोजना अधिकारी रामनिवास ने बताया कि जिले में 393 किसानों ने व्यक्तिगत तौर पर बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान होना बता मुआवजे के लिए आवेदन किया है। इसमें आठ किसानों ने सरसों की फसल में नुकसान की बात कही है, बाकी ने गेहूं में। उन्होंने बताया कि उक्त आवेदनों के सर्वे को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एक खंड कृषि अधिकारी, एक इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी व खुद किसान शामिल होगा। जो वो कमेटी निर्णय लेगी, उसी आधार पर मुआवजा दिला नुकसान की भरपाई की जाएगी। सर्वे सप्ताह भर के अंदर करा दिया जाएगा। टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

फसल बीमा योजना के जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि बारिश आदि से फसल को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर आवेदन करें। तभी सर्वे के बाद उसके नुकसान का आंकलन और भरपाई हो सकेगी।


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