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सुरक्षा देने की बजाय बर्बाद कर दी बेटी की जिंदगी, और कोर्ट ने दे दी सख्त सजा

बेटी से यौन शोषण मामले में एक आरोपित पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी भी की।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2019 10:41 AM (IST)
सुरक्षा देने की बजाय बर्बाद कर दी बेटी की जिंदगी, और कोर्ट ने दे दी सख्त सजा
सुरक्षा देने की बजाय बर्बाद कर दी बेटी की जिंदगी, और कोर्ट ने दे दी सख्त सजा

पानीपत/कैथल, जेएनएन। अपनी लड़की की देखभाल करने और उसकी सुरक्षा करने की बजाय एक पिता ने उसके जीवन को बर्बाद किया है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है। यह टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुकम सिंह की अदालत ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीडि़ता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव को मुआवजा तय करने के आदेश दिए।

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कैथल महिला पुलिस थाना में शिकायतकर्ता यमुनानगर की रहने वाली पत्नी ने पति के खिलाफ स्वयं की बेटी का यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपित की पत्नी ने साल 2009 में दूसरी शादी कर ली थी। एक लड़का और एक लड़की दोनों बच्चे अपने पिता के पास ही रह रहे थे।

 दादी और भाई की गैरहाजिरी में करता था शोषण
शिकायत ने आरोप लगाया था कि लड़की की दादी और भाई की अनुपस्थिति में आरोपित कई माह बेटी का यौन शोषण करता रहा। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता। 28 जनवरी 2018 को पीडि़ता के बयान दर्ज किए गए।

 महिला वकील ने की थी काउंसिलिंग
30 जनवरी 2018 को महिला अधिवक्ता ने लड़की की काउंसिलिंग भी की थी। इस मामले में 13 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 15 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की तरफ से सात प्रमाणिक दस्तावेज एवं दो गवाह पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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