Move to Jagran APP

घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, तुरंत कार्रवाई के आदेश

घरेलू हिंसा के मामले में ससुराल पक्ष पीड़िता को घर में घुसने नहीं दे रहा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की है। जिसपर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 06 Jun 2017 01:58 PM (IST)Updated: Tue, 06 Jun 2017 01:58 PM (IST)
घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, तुरंत कार्रवाई के आदेश
घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, तुरंत कार्रवाई के आदेश

जेएनएन, पानीपत। घरेलू हिंसा के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विक्रांत की अदालत ने महिला थाना पुलिस को कड़ी फटकार लगायी है। अदालत ने दो टूक कहा कि केस दर्ज करना काफी नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी त्वरित होनी चाहिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता को आनन-फानन में उसके घर भी पहुंचाया ।

loksabha election banner

नूरवाला निवासी आरती मिश्र ने जून को किला थाना में ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 33 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों में परशुराम कॉलोनी निवासी पति कमलेश, ससुर सूरत मिश्र, सास लक्ष्मी देवी व देवर भवेश शामिल हैं। महिला सुरक्षा अधिकारी रजनी गुप्ता को 3 जून को पालना रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी थी। अवकाश के कारण रजनी गुप्ता 5 जून को कोर्ट में पालना रिपोर्ट सौंपने पहुंची।

यह भी पढ़ें: निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी में बढ़ी भीड़, मरीज परेशान

रिपोर्ट में बताया गया कि ससुराल पक्ष पीड़िता को घर में घुसने नहीं दे रहा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की है। कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए महिला थाना प्रभारी कविता को बुलवाया। पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज करना ही काफी नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए।

कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से पीडिता को उसके घर पहुंचाकर, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोपहर बाद पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश मिलते ही पुलिस ने पीडिता को उसकी ससुराल पहुंचा दिया। अगली पालना रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने पुलिस को पुन: नसीहत देते हुए कहा कि इसी प्रकार की त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होने पर ही घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आ सकती है। बता दें कि ऐसे ही एक मामले में पहले भी कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए महिला थाना की डीएसपी व प्रभारी को टेनिंग दिलाए जाने के आदेश एसपी को दिए थे।

यह भी पढ़ें: पिता ने की फेसबुक पर लाइव सुसाइड मामले की सीबीआइ जांच की मांग
 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.