आसाराम के खिलाफ मुख्य गवाह महेंद्र को फंसाने की साजिश, डीजीपी और एसपी को कोर्ट का नोटिस Panipat News
आसाराम के खिलाफ मुख्य गवाह सनौली खुर्द के महेंद्र चावला के खिलाफ झूठी शिकायत देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोर्ट ने डीजीपी और एसपी को नोटिस भेजा।
पानीपत, जेएनएन। आसाराम और उसके बेटे नारायाण साईं के खिलाफ मुख्य गवाह सनौली खुर्द के महेंद्र चावला की याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव और एसपी सुमित कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। 2 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना होगा।
महेंद्र चावला ने बताया कि आसाराम मामले में समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए सनौली खुर्द के पूर्व सरपंच और अनुयायियों ने वर्ष 2018 में लघु सचिवालय में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी व एसपी को शिकायत दी थी। पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई। इसके बाद उसने पुलिस के आला अधिकारियों से झूठी शिकायत देने वाले पूर्व सरपंच व अन्य लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। उसकी सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
रिमाइंडर भेजने पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की
इस पर हाई कोर्ट ने मई में नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। रिमाइंडर भेजने पर पुलिस अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। उसने हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दी। हाई कोर्ट ने डीजीपी और एसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
जानिए कौन हैं महेंद्र चावला
सनौली खुर्द गांव के महेंद्र चावला कभी नारायण साईं के पीए थे और साये की तरह उनके साथ रहते थे। उनकी हर करतूत के राजदार थे।
चावला को आसाराम के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाए
- 2015 में तीन बार करोड़ों रुपये का ऑफर दिया।
- फरवरी 2015 में जोधपुर में हमला करने का प्रयास किया।
- 13 मई 2015 में घर में घुसकर गोलियां बरसाईं।
- 2016 में ग्रामीणों व बाहरी लोगों से जान से मारने की धमकी दिलाई।
- फरवरी 2016 में जम्मू में झूठा केस दर्ज कराया।
- मई 2018 में करनाल में मामला दर्ज करवा दिया।
- अप्रैल 2019 में पुलिसकर्मी द्वारा घर का ताला तुड़वाया गया।