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हाउस टैक्स जमा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, सीमा थियेटर सहित तीन मॉल होंगे सील Panipat News

हाउस टैक्स कमेटी ने मेयर के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है कि तीन मॉल सहित सीमा थियेटर को निगम सील करेगा।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 11:49 AM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 11:50 AM (IST)
हाउस टैक्स जमा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, सीमा थियेटर सहित तीन मॉल होंगे सील Panipat News
हाउस टैक्स जमा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, सीमा थियेटर सहित तीन मॉल होंगे सील Panipat News

पानीपत, जेएनएन। निगम कार्यालय में हाउस टैक्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि पानीपत निगम क्षेत्र में 100 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपये निगम का टैक्स बकाया है। तीन मॉल सहित सीमा थियेटर पर लगभग 50 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया होने से उसे सील करने का निर्णय लिया गया। इन चारों संस्थानों को निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। फंड की कमी को पूरा करने के लिए निगम वर्षों से बकाया हाउस टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। लघु सचिवालय परिसर सहित करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया रखने वाले सरकारी संस्थानों के बारे में कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया।   

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पालिका बाजार परिसर स्थित निगम कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12 बजे हाउस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। मेयर अवनीत कौर, वार्ड नंबर 1 की पार्षद अनिता परूथी, वार्ड नंबर छह के रङ्क्षवद्र, वार्ड नंबर 11 की कोमल सैनी, वार्ड नंबर 19 के लोकेश नांगरू सहित कार्यकारी अधिकारी राहुल पुनिया, और हाउस टैक्स अधीक्षक अजय इस बैठक में शामिल हुए। इन प्रमुख ङ्क्षबदुओं पर चर्चा हुई। 

सील के लिए चार प्रॉपर्टी चिह्नित 

बैठक में चार मुख्य प्रॉपर्टी सर्राफ मॉल, रहेजा माल, मितल मेगा माल व सीमा थियेटर पर प्रोपर्टी टैक्स लगभग 50 करोड़ रुपये है। इन संस्थानों के मालिक हाउस टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो इन प्रोपर्टी को सील किया जाएगा। नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है।   

एक ही जगह जमा होगी फाइल, साइन भी करेंगे 

हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए नगर निगम के पालिका बाजार वाले कार्यालय में दो कैश काउंटर बनाए जाएंगे। हाउस टैक्स ठीक करने, अपग्रेडेशन का कार्य कार्य नगर निगम के पालिका बाजार वाले कार्यालय में किया जाएगा। शादी पंजीकरण की फाइल सीएफसी सेंटर के बदले पालिका बाजार वाले कार्यालय में किया जाएगा। ईओ व टैक्स ऑफिसर के साइन भी वहीं होंगे। 

धार्मिक संस्थाएं भी टैक्स देंगी 

नगर निगम पानीपत के क्षेत्र में जो धार्मिक संस्थाए रजिस्टर्ड हैं उन संस्थाओं का हाउस टैक्स 11 अक्टूबर 2013 की पॉलिसी के अनुसार माफ है। जो व्यापारिक कार्य के प्रयोग किया जा रहा है उनका हाउस टैक्स भरना होगा।

नाम ट्रांसफर हाथों हाथ 

बैठक में निर्णय लिया गया कि हाउस टैक्स में नाम की गलती होने से लोगों को परेशानी होती है। अब आइडी व रजिस्ट्री दिखाने पर हाथों हाथ ठीक कर दिया जाएगा। पार्षद के लेटर हेड पर भी दिखा सकते हैं।

वेबसाइट तैयार होगा 

बिजली निगम की तर्ज पर नगर निगम ऑनलाइन हाउस टैक्स का पता करने के लिए अलग से एक वेबसाइट तैयार करेगा। शहरवासी नक्शा, हाउस टैक्स व सफाई से संबंधित जानकारी व टैक्स का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे।  

सरकारी भवनों पर करोड़ों बकाया 

1.बी-2000-001 (लघु सचिवालय) : 7.88 करोड़ 

2. बी1                     : 3.44 करोड़ 

3.                        : 4.09 करोड़     

(लघु सचिवालय परिसर में ये तीनों भवन हैं)

4.स्काईलार्क                 : 1.77 करोड़ 

5.शिवनगर (सरकारी भवन)     : 8.14 करोड़

6.थाना शहर                 : 83 लाख 

7.मॉडल संस्कृति स्कूल         : 38 लाख 

8.टोल टैक्स                 : 01 करोड़

9. एग्रो मॉल                 : 03 करोड़  


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