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किसान को गोली मारने के दोषी, उसकी पत्नी को सजा

खेत में काम कर रहे किसान पर लाठी से हमला करने गोली मारकर घायल करने के दोषी पति पत्नी को एडीजे विमल सपरा ने सजा सुनायी है। दंपति पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि महिला को जमानत मिल गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Jan 2020 08:29 AM (IST)Updated: Sun, 19 Jan 2020 08:29 AM (IST)
किसान को गोली मारने के दोषी, उसकी पत्नी को सजा
किसान को गोली मारने के दोषी, उसकी पत्नी को सजा

जागरण संवाददाता, पानीपत

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खेत में काम कर रहे किसान पर लाठी से हमला करने, गोली मारकर घायल करने के दोषी पति-पत्नी को एडीजे विमल सपरा ने सजा सुनाई है। पति को चार साल कैद जबकि पत्‍‌नी को तीन साल सजा सुनाई है। दंपती पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि महिला को जमानत मिल गई है।

समालखा के गांव आट्टा वासी राममेहर 19 जून 2016 को खेत में काम कर रहा था। उसी समय सुशीला पत्नी जोगेंद्र और उसका भाई शमशेर वहां पहुंचे। दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की, डंडे से वार किया। उसी समय वहां पहुंचे जोगेंद्र ने रिवाल्वर से उसके पैर पर गोली मार दी थी। मौके पर पहुंचे भाई सुरेंद्र ने घायल राममेहर को सिविल अस्पताल पहुंचाया था। वहां से उसे कुरुक्षेत्र रेफर किया था। समालखा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को कोर्ट ने जोगेंद्र को कोर्ट ने 307, 34 आइपीसी में चार साल, 15 हजार जुर्माना, आ‌र्म्स एक्ट में तीन साल एक हजार जुर्माना सुना दिया। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुशीला को भी तीन साल सजा, 15 हजार जुर्माना सुनाया। हालांकि, उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है।


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