एक विवाह ऐसा भी, 15 की दुल्हन, 31 का दूल्हा, फिर आई पुलिस
जींद के उझाना में नाबालिग दुल्हन और उससे दोगुनी उम्र के दूल्हे की शादी का मामला सामने आया है। 15 साल की लड़की की शादी 31 साल के दुल्हे के साथ कराई जा रही थी।
पानीपत/जींद, जेएनएन। जींद में एक विवाह ऐसा भी सामने आया, जिसमें नाबालिग दुल्हन और दोगुनी उम्र का दूूूूूल्हा था। किसी ने इसकी सूचना िजिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे दी। कुछ ही देर में अधिकारी पुलिस टीम सहित पहुंच गई और जांच की।
दरअसल, जींद के उझाना गांव में गुपचुप तरीके से साढ़े 15 साल की लड़की की शादी 31 साल के दूूल्हे के साथ की जा रही थी। लड़की की माता की मौत हो चुकी है। पिता नशे का आदी है। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा के निर्देश पर सहायक रवि लौहान ने पुलिस के साथ पहुंच कर शादी रुकवाई। टीम ने विवाह के बंधन में बंधने जा रहे जोड़े की उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे तो इसमें दूल्हन की उम्र मात्र साढ़े 15 साल तो दूल्हे की उम्र 31 साल मिली। इसके बाद दोनों परिजनों ने शादी को स्थगित कर दिया।
महिला हेल्प लाइन से सूचना मिली थी कि उझाना गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी गुप्त तरीके से की जा रही है और लड़की की बारात फतेहाबाद जिले से आ रही है। इस पर रवि लोहान, एसआई बिजेंद्र सिंह, कांस्टेबल ओमप्रकाश, एसपीओ सतीश कुमार गढ़ी थाना पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। इस पर लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबधित कागजात मांगे तो परिजनों ने जो सबूत दिखाए, उसमें लड़की की उम्र मात्र साढ़े 15 साल मिली और उसने इसी साल 10वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की है। इसके बाद दूल्हे के जन्म से संबंधित दस्तावेज मंगवाकर चेक किए तो इसमें दुल्हे की उम्र 31 वर्ष से भी अधिक मिली और वह मात्र छठी कक्षा पास था।
इस पर टीम ने लड़की के परिजनों को समझाया कि लड़की अभी नाबालिग है और वह पढ़ने में होशियार है। उसकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करवाई जाए और उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। इसके बाद भूना से आई बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
दादा बोले-मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए करना चाहता शादी
नाबालिग लड़की के दादा ने कहा, बेटा नशे का आदी है। उसकी दो बेटियां हैं। बच्चों की मां की मौत हो चुकी है। मेरा भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए चाहता था कि मेरी आंखों के सामने ही बेटियां सुरक्षित घर पहुंच जाए।
ये है नियम
बाल विवाह से संबंधित सूचना तुरंत महिला हेल्प लाइन नम्बर 1091, 100 नम्बर या 8814011559 पर दें ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड से खत्म किया जा सके। बाल विवाह में शामिल होने वालों के खिलाफ 2 साल की जेल व 1 लाख रूपये तक की सजा का भी कानून में प्रावधान बना हुआ हैं इतना ही नहीं यह एक गैरजमानती अपराध भी है।