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नारायण साईं सहित चार आरोपितों पर आरोप तय, अगली तारीख में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

पानीपत कोर्ट ने मुख्य गवाह महेंद्र चावला पर जानलेवा हमले मामले में नारायण साईं सहित चार आरोपितों पर आरोप तय कर दिया है।नारायण साईं के खिलाफ साध्वी से दुष्कर्म के आरोप में महेंद्र चावला है मुख्य गवाह। 13 मई 2015 के चावला को आरोपितों ने गोली मार दी थी।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Sat, 17 Sep 2022 11:22 AM (IST)Updated: Sat, 17 Sep 2022 11:22 AM (IST)
नारायण साईं सहित चार आरोपितों पर आरोप तय, अगली तारीख में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
पानीपत कोर्ट में नारायण साईं पर आरोप तय।

पानीपत, जागरण संवाददाता। आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ दुष्कर्म के केस में मुख्य गवाह महेंद्र चावला पर सात वर्ष पहले हुए जानलेवा हमले मामले में सुनवाई हुई। इस केस में आरोपित नारायण साईं, उसके शूटर कार्तिक, नीरज और पानीपत के निशांत राज घणघस को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। महेंद्र चावला पानीपत के सनौली खुर्द का रहने वाला है। आरोपितों की सुरक्षा में 150 पुलिसकर्मी लगाए गए थे।

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नारायण साईं को गुजरात की सूरत जेल से पानीपत लाया गया था। साईं सात साल में दूसरी बार पानीपत कोर्ट में पेश हुआ है। साईं की ओर से गुजरात से महिला वकील सहित चार वकील और भी पानीपत से भी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि साईं जेल में बंद थे, वे महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला कैसे करवा सकते हैं? महेंद्र चावला खुद और उनकी तरफ से सरकारी वकील अरविंद शर्मा ने सुबूत पेश किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश निशांत के कोर्ट ने नारायण साईं पर षडय़ंत्र रचने, निशांत राज घणघस पर गवाह को धमकाने, जान से मारने की धमकी देनो, शूटर कार्तिक पर हत्या के प्रयास, घर में घुसने और नीरज पर आरोप तय किए हैं। पेशी के बाद नारायण साईं को सूरत जेल और कार्तिक व नीरज को करनाल जेल भेज दिया गया। निशात राज घणघस जमानत पर हैं। अब 20 सितंबर की अगली तारीख है। अगली बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए नारायण साईं की पेशी होगी।

आसाराम का शिष्य था चावला

अभियोजन पक्ष के अनुसार सन 996 में सनौली खुर्द के महेंद्र चावला ने आसाराम बाबू से प्रभावित होकर उससे दीक्षा ली थी। उसने शादी भी नहीं की। चावला आसाराम के बेटे नारायण साईं के पीए रहे हैं। वर्ष 2013 में सूरत आश्रम में नारायण साईं पर साध्वी से दुष्कर्म के आरोप लगे थे और केस दर्ज हुआ था। इस केस में महेंद्र चावला प्रत्यक्षदर्शी और मुख्य गवाह थे।

चावला को गवाही देने से रोकने के लिए 13 मई 2015 में घर में शूटर कार्तिक व उसके एक अन्य साथी ने गोलियां चला दी थी। एक गोली चावला के कंधे में लगी। छत से कूदकर उन्होंने जान बचाई। एक गोली दीवार में लगी। आरोपित नीरज ने रेकी की थी। निशांत राज पर चावला को धमकाने का आरोप है। सनौली थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया।

चावला इस हमले के बाद भी वह विचलित नहीं हुआ और मार्च 2016 में नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 2018 में सूरत कोर्ट ने नारायण साईं को साध्वी से दुष्कर्म केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। महेंद्र चावला पर जानलेवा हमले के केस में पुलिस ने 2016 में अदालत में चालान पेश किया था।


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