चरस तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिघल की कोर्ट ने चरस तस्कर को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी नरेश उर्फ सुरेंद्र सोनीपत के बुटाना का निवासी है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिघल की कोर्ट ने चरस तस्कर को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी नरेश उर्फ सुरेंद्र, सोनीपत के बुटाना का निवासी है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी कुलदीप ढुल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसराना थाना पुलिस 11 फरवरी, 2019 को रजबाहे के पास गश्त पर थी। एक व्यक्ति हाथ में जूट का थैला लिए अनाज मंडी की ओर से आता दिखा। पुलिस को देख वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने उसे रोककर, नाम-पता पूछा तो नरेश उर्फ सुरेंद्र निवासी गांव बुटाना सोनीपत बताया।
थैला को खुलवाकर देखा तो चरस थी। वजन किया तो एक किलो 200 ग्राम निकली। उसे थाना लाया गया और 15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपित को इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माना सुना दिया।