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घर, दुकान, दफ्तर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी

जागरण संवाददाता, पानीपत : जिलाधीश डॉ. चन्द्रशेखर खरे ने दण्डप्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144

By Edited By: Published: Sat, 15 Oct 2016 02:28 AM (IST)Updated: Sat, 15 Oct 2016 02:28 AM (IST)
घर, दुकान, दफ्तर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी

जागरण संवाददाता, पानीपत : जिलाधीश डॉ. चन्द्रशेखर खरे ने दण्डप्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में किसी भी तरह की आपराधिक, आतंकी गतिविधियों व असामाजिक तत्वों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सभी घरों के मालिकों और दूकानदारों को अपने मुख्यद्वार और रिसेप्शन के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी निर्धारित किया गया है।

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आदेशानुसार बैटरी का काम करने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान पर दैनिक उपभोक्ताओं के विवरण के लिए एक रजिस्टर लगाना होगा। रजिस्टर में आगन्तुक के द्वारा अपना नाम, मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, पता और अपना फोटो पहचान पत्र दर्ज करना होगा। दुकानदार या मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटो पहचान पत्र और अपना विवरण देने वाले व्यक्ति के फोटो आपस में मिलान खा रहे हों।

दो महीने का फोटोग्राफी रिकोर्ड भी रखना होगा। सीसीटीवी की विडियो रिकोर्डिंग की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए जिसमें पिछले 60 दिनों तक का व्यक्ति का चेहरा आसानी से और साफ तरीके से विडियो देखते समय पहचाना जा सके।

रिकोर्डिंग का सर्वर मुख्य सर्वर में पिछले 6 महिने तक का सुरक्षित रखना जरूरी है। किसी भी संदिग्ध प्रवृति के व्यक्ति की हरकतों पर दुकानदार तुरन्त प्रभाव से नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 100 और 0180-2699141 पर फोन करें। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।


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