जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को ले गई सीबीआइ, जानिए क्या है मामला Panipat News
जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को सीबीआइ ले गई है। अब उनका नया पता तिहाड़ जेल होगा।
पानीपत/यमुनानगर, जेएनएन। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को सीबीआइ प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली कोर्ट में लेकर पहुंची। वहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जगाधरी जेल एसपी रतन लाल ने बताया कि सुबह सात बजे सीबीआइ की टीम शेर सिंह बड़शामी को दिल्ली कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर गई थी। अब टेलीफोन के जरिए वहां से तिहाड़ जेल में भेजने की जानकारी मिली है।
दरअसल, लाडवा के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई थी। सजा के कुछ माह बाद ही बड़शामी ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली। कोर्ट के आदेश के अनुसार बड़शामी को कुरुक्षेत्र निवास के अलावा, चार निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अधिकृत किया गया था। अब कोर्ट ने अंतरिम जमानत रद करते हुए सीबीआइ को बड़शामी को पेश करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से सीबीआइ बड़शामी को लेकर जाने का मौका तलाश रही थी।
धोखाधड़ी मामले में सुनवाई
खुर्दबन निवासी कर्मवीर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कुरुक्षेत्र के सेक्टर पांच निवासी शेर सिंह बड़शामी पर उनकी 96 कनाल दस मरले जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इकरारनामा बनवाने के आरोप लगाए थे। यह जमीन भी किसी और को बेचने के नाम पर करीब 45 लाख रुपये का बयाना हड़प लिया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी बीच सीबीआइ की टीम बड़शामी को लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही उसने जगाधरी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। तब सीबीआइ को बैरंग लौटना पड़ा था। इस मामले में बुधवार को जगाधरी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस केस में शिकायतकर्ता कर्मवीर खुर्दबन ने भी कोर्ट से सुरक्षा मांगी है। इस पर भी बुधवार को सुनवाई होनी है।