नाबालिगों की शादी कराने में बुरे फंसे पंडित जी, परिजन और रिश्तेदारों पर भी केस Panipat News
नाबालिगों की शादी कराने पर परिजन रिश्तेदार और पंडित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की नाबालिग की पानीपत के किशोर से शादी कराई थी।
पानीपत, जेएनएन। हरिनगर के नाबालिग लड़के की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चराउखेड़ा गांव की नाबालिग लड़की से जनवरी 2019 में शादी कराई गई। शिकायत मिलने पर महिला संरक्षक एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने मामले की जांच की। मामला सही पाने पर अब लड़के, दोनों पक्षों के परिजनों और शादी में शामिल रिश्तेदारों पर मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज कराया गया है।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें हरिनगर के अंकित की सहारनपुर में नाबालिग लड़की के साथ शादी होने की सूचना मिली थी। दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत किए गए शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अनुसार तब अंकित की आयु 20 वर्ष नौ माह और लड़की की आयु 16 वर्ष थी। लड़का पक्ष ने लड़की का सहारनपुर से बनवाया गया दूसरा आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन वह आधिकारिक नहीं है। लड़की की दसवीं कक्षा की मार्कशीट में दर्ज आयु के अनुसार वह शादी के समय 16 वर्ष की थी। मामले की जांच पूरी कर एक अक्टूबर को रिपोर्ट एसपी पानीपत को सौंपी गई। हालांकि मामला 15 दिन बाद दर्ज किया गया है। इसमें धारा 09 के तहत लड़के, धारा 10 के तहत लड़के और लड़की के परिजन तथा धारा 11 के तहत शादी में शामिल पंडित व रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
इस मामले में जीरो एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सहारनपुर पुलिस को भेज दी गई है। डॉक्टरी रिपोर्ट में लड़की के नाबालिग होने की स्थिति में पति पर दुष्कर्म की कार्रवाई भी बनती है, लेकिन यह मेडिकल रिपोर्ट के बाद सहारनपुर पुलिस ही करेगी।
इंस्पेक्टर सुनील कुमार, थाना मॉडल टाउन।
संगीन अपराध है बाल विवाह
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह संगीन अपराध है। इसमें दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। लड़की को छोड़कर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाती है।