बार एसोसिएशन चुनाव : कल होने वाले नामांकन पर वकीलों की टिकी निगाहें
प्रधान पद पर चार वकीलों ने 16 सितंबर को भरा था पर्चा। 27 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। छह नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम 430 बजे तक मतदान कार्य चलेगा।
जेएनएन, पानीपत । जिला बार एसोसिएशन, पानीपत के चुनाव के लिए 26 अक्टूबर को नामांकन भरे जाने हैं। बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा ने 16 सितंबर को हुए नामांकन को भी मान्यता दी है। उस दिन प्रधान पद के लिए मौजूदा प्रधान सहित चार वकीलों ने पर्चा भरा था। 26 तारीख को इस पद के लिए नया नाम कौन मैदान में आएगा, वकीलों की निगाहें उस पर टिकी रहेंगी।
स्टेट बार काउंसिल की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 26 अक्टूबर को ही शाम चार से पांच बजे तक नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 27 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। छह नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान कार्य चलेगा। इस अंतराल में तीस मिनट लंच ब्रेक रहेगा। उसी दिन शाम पांच बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव आफलाइन होंगे। चुनावी शेड्यूल जारी होते ही वकीलों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।
बता दें कि मौजूदा कमेटी का वार्षिक कार्यकाल एक अप्रैल को पूरा हो गया था। तीन अप्रैल को चुनाव कराने की घोषणा भी हो गई थी। कोरोना महामारी के चलते चुनाव स्थगित हुआ था। आॅनलाइन चुनाव के लिए 16 सितंबर को प्रधान सहित अन्य पदों के लिए नामांकन तो हुए, इसी बीच हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था।
16 सितंबर को इन्होंने किए नामांकन
प्रधान पद- शेर सिंह खर्ब, सुरेंद्र दुहन, राज सिंह रावल और राकेश सैनी
उप प्रधान- डा. विकास रोहल और अनिल सिंगला
सचिव- वैभव देशवाल, सुनील शर्मा
सह सचिव- संदीप भौक्कर, सौरव और अनिल भान
कोषाध्यक्ष- मनोज शर्मा, रोहतास
रिटर्निंग अधिकारी भी चुने
मौजूदा प्रधान ने बताया कि चुनाव संपन्न कराने के लिए एडवोकेट प्रेम सिंह दूहन को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। राजेश अहलावत, राकेश गुर्जर और कर्णपाल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया है। मौजूदा पदाधिकारी सहयोग के लिए इनके साथ रहेंगे।
ये हैं पांच नियम
1.जिन उम्मीदवारों ने 16 सितंबर को पर्चा भर दिया था, उनका नामांकन माना जाएगा। वह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो वकील अब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे 26 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं।
2.चुनाव लड़ने के सिक्योरिटी राशि तय है। यह राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।
3. वकीलों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे उम्मीदवार।
4. चुनाव के समय के दौरान ज्यूडिशियल कांपलेक्स में होर्डिंग, बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसका नामांकन रद कर दिया जाएगा।
5. 31 अक्टूबर तक सभी सदस्य लाइब्रेरी किताबें और चैंबर का बिजली बिल जमा करा दें, तभी मतदान कर सकेंगे।
यह है जमानत राशि
-प्रधान के लिए दस हजार रुपये, अनुभव दस वर्ष।
-उपप्रधान के लिए सात हजार रुपये, अनुभव पांच वर्ष।
-सचिव के लिए सात हजार रुपये, अनुभव पांच वर्ष।
-सहसचिव के लिए पांच हजार रुपये, अनुभव तीन वर्ष।-
कोषाध्यक्ष के लिए पांच हजार रुपये, अनुभव तीन वर्ष