कांवड़ यात्रा पर मनाही, कार और बस से भी नहीं जा सकेंगे हरिद्वार
कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले साल पानीपत डिपो ने 25 रोडवेज बसें चलाई थी। इस बाद बस पर भी रोक लगा दी गई है।
पानीपत, जेएनएन। कोरोना महामारी के कारण कावड़ यात्रा स्थागित कर दी गई है। इसके साथ ही इस साल रोडवेज बसों और प्राइवेट वाहनों की हरिद्वार जाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि पिछले साल 25 बसें रोजाना पानीपत-हरिद्वार रूट पर चलाई गई थी। इनमें लगभग 1700 यात्री रोजाना कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाते थे। इससे होने वाली दैनिक आमदनी लगभग पूरे डिपो की कमाई का लगभग 10 फीसद हिस्सा था।
इस बार संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर हरियाणा, उप्र और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। वहीं स्थानीय डिपो अधिकारियों का कहना है कि डिपो को हो रहा आर्थिक नुकसान आमजन की जान की कीमत से ज्यादा नहीं है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर बसों का संचालन रोक कर सही फैसला लिया है।
मन में त्रिलोकनाथ, करेंगे कोरोना का नाश
मॉडल टाउन के शुभम कौशिक का कहना है कि मन में विराज रहे भोलेनाथ का अपने सुविचारों से जलाभिषेक करना चाहिए। अपने अंदर की एक बुराई को त्यागने का प्रण लेकर भी हम सच्ची कांवड़ यात्रा कर सकते हैं।
डाकघर से मिलेगा 30 रुपए में 250 एमएल गंगाजल
कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा पर इस बार पाबंदी लगा दी गई है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त चिंता न करें, डाकघर में 30 रुपए देकर 250 एमएल गंगाजल खरीद सकते हैं। यह सेवा डाकघर में कई वर्षों से जारी है। जलाभिषेक (19 जुलाई) वाले दिन डाकघर कर्मी शहर-देहात के प्रमुख मंदिरों में स्टाल लगाकर गंगाजल की बिक्री करेंगे।
डाकघर में एक काउंटर खोला गया है। सामान्य दिनों सहित शिवरात्रि के दिन शिव जलाभिषेक के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष कांउटर से गंगाजल की बोतल खरीद सकता है। काउंटर पर भीड़ बढऩे पर दूसरा काउंटर भी खोला जाएगा। हरिद्वार से गंगाजल का स्टॉक करनाल हेड ऑफिस पहुंचता है। वहां से पानीपत के डाकघर में लाया जाता है।
पोस्टमास्टर सुखवीर सिंह ने बताया कि फिलहाल हमारे पास गंगाजल की करीब 50 बोतल का स्टॉक है, 400 बोतल की डिमांड भेज दी है। मांग बढऩे पर अधिक मंगाया जाएगा। गंगाजल खरीदने वाले से नाम-पता नहीं पूछा जाएगा, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इसे जीएसटी से मुक्त रखा गया है।
यात्रा पर धारा-144 के तहत पाबंदी
जिलाधीश के मुताबिक कोरोना महामारी में आमजन के स्वास्थ्य-सुरक्षा चलते दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इंसीडेंट कमांडर सभी कावंड समितियों, भक्त मंडलियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उन्हें यात्रा पर प्रतिबंध के विषय में बताएंगे। एसपी-डीएचसी, उपमंडलाधीश, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी आदेशों की पालना कराएंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर आइपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी।