रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर बैन
सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन नहीं करने वाले बैंक्वेट हॉल को चेतावनी जारी।
By Edited By: Published: Sat, 17 Mar 2018 02:20 AM (IST)Updated: Sat, 17 Mar 2018 11:10 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पानीपत : सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन नहीं करने वाले बैंक्वेट हॉल के संचालकों को प्रशासन ने चेतावनी दी है। रात 10 बजे के बाद डीजे सिस्टम बजने पर साउंड सिस्टम सील कर दिया जाएगा। जनहित में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया गया है। सेक्टर 25 व 29 सहित शहर के अन्य भागों में बैंक्वेट हाल है। शादियों के सीजन में यहां रात भर डीजे की आवाज गूंजती हैं। मध्य रात्रि एक बजे तक डीजे बजाने से परहेज नहीं करते हैं। थानों व चौकी में तैनात पुलिसकर्मी इन्हें रोकने नहीं आते। परेशानी कालोनियों में रहने वाले लोगों को होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक सुबह छह बजे से पहले लाउडस्पीकर बजाने व रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक से इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा है। इस पर नजर रखने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्रों में पीसीआर गश्त करेगी। निगम आयुक्त शिव प्रसाद शर्मा को निर्देश दिए हैं कि वो एक टीम गठित कर पीसीआर के साथ लगाएं। आदेशों की अवहेलना करने पर साउंड सिस्टम जब्त करेंगे। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
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