Online खरीदा मोबाइल, डिब्बे में निकला कुछ ऐसा कि हुआ हैरान
ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जीवाड़े के मामले में उपभोक्ता फोरम ने इंटेक्स कंपनी पर जुर्माना लगाया है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक उपभोक्ता को कंपनी ने खराब मोबाइल दिया था।
पानीपत/ यमुनानगर, जेएनएन। ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करना एक कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता को चक्कर लगवाने के बावजूद जब उसकी एक न सुनी तो उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। अब कंपनी और सर्विस प्रोवाइड पर जुर्माने के साथ क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। विस्तृत खबर के लिए पढ़ें दैनिक जागरण की ये खबर।
उपभोक्ता ने ऑनलाइन इंटेक्स मोबाइल मंगवाया, जो खराब था। कंपनी के सर्विस सेंटर में भी फोन को ठीक नहीं किया गया। परेशान होकर आजादनगर निवासी गौरव ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। फोरम ने इंटेक्स टेक कंपनी व उनके सर्विस सेंटर टेलीवर्ड शॉप पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दो हजार रुपये अलग से क्षतिपूर्ति के देने होंगे। यह फैसला फोरम के अध्यक्ष गुलाब सिंह, मेंबर गीता प्रकाश व विनोद कुमार शर्मा की ओर से दिया गया।
डिलीवरी के बाद से ही आ रही थी दिक्कत
गौरव ने पांच जनवरी 2017 को अमेजोन से ऑनलाइन इंटेक्स का फोन मंगवाया था। इसकी कीमत 2749 रुपये थी। डिलीवरी के बाद से ही फोन में दिक्कत आनी शुरू हो गई। जिस पर उन्होंने इंटेक्स के सर्विस सेंटर टेलीवर्ड शॉप पर संपर्क किया। यहां से उनके फोन को नोएडा में कंपनी के सर्विस सेंटर में भेजा गया। एक माह बाद फोन वापस आया, लेकिन वह ठीक से नहीं काम कर रहा था।
हर बार नई समस्या बताता रहा सर्विस प्रोवाइडर
16 सितंबर 2017 को फिर से रिपेयर के लिए मोबाइल दिया गया। इस बार भी उसका फोन दस दिन तक रखा गया। उन्हें बताया गया कि फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जबकि फोन के सिम के स्लाट काम नहीं कर रहे थे। फोन भी बार-बार ऑन व ऑफ हो रहा था। इसके बाद उन्हें बताया गया कि फोन का मदर बोर्ड बदला जाएगा, लेकिन कंपनी ने मदर बोर्ड भी नहीं बदला। फोरम ने सुनवाई करते हुए इंटेक्स टेक कंपनी व टेलीवर्ड शॉप पर जुर्माना लगाया है। इस मामले में गौरव ने अमेजन कंपनी को भी पार्टी बनाया था, लेकिन फोरम ने उनको इस मामले में दोषी नहीं माना और केस की सुनवाई से बाहर कर दिया।