अश्लील वीडियो बना भाभी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोपित कोर्ट से बरी, पुलिस नहीं कर पाई सबूत पेश
यमुनानगर में दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपित अश्लील वीडियो बना भाभी को ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करता था। इसके अलावा उसके साथ गाली-गलौच भी करता था।
जगाधरी(यमुनानगर), संवाद सहयोगी। यमुनानगर में दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अश्लील वीडियो बना भाभी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने सुनाया है। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता व पुलिस ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे आरोपित पर दोष साबित हो सके। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि शिकायकर्ता ने पैसा हड़पने की नीयत से यह स्वांग रचा था।
पति की मौत के बाद बनाई अश्लील वीडियो, वायरल की धमकी देकर किया दुष्कर्म
महिला थाना यमुनानगर ने एक पीडि़ता की शिकायत पर उसके देवर के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया था। पीडि़ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था वर्ष 2014 में उसकी शादी हुई। जिसके उपरांत उसे दो बेटियां हुई। वर्ष 2018 में उसके पति की मौत हो गई। एक दिन जब वह नहा रही थी, तो देवर ने उसकी अश्लील विडियो बना ली। जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। जब उसने पति के ताया को इस बारे में बताया, तो उसने भी देवर का साथ दिया।
इसके बाद वह मायके आ गई। कुछ दिनों के बाद जब वह वापस ससुराल गई, तो देवर व अन्य ससुरालियों ने उसके साथ गाली गलौच किया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता के मुताबिक घटना के बारे में किसी को बताने पर उसकी अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं आरोपित ने उसके पति की ओर दिया गया सोना व रुपये भी हड़प लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
रुपये हड़पने लिए रचा था स्वांग
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पीड़िता का पति बैंक में नौकरी करता था। उसने अपने भाई व मां को नोमनी बनाया हुआ था। मौत के बाद नोमिनी को जो पैसा मिला, उसमें से पीड़िता व उसके बच्चों का हिस्सा दे दिया गया। लेकिन पीड़िता सारे पैसों पर अपना हक जमा रही थी। पंचायती तौर पर भी मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करा दिया।