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छात्रा का अपहरण कर किया गैंगरेप, अब 20 साल तक दुष्कर्मी रहेगा सलाखों के पीछे

जींद में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। एक दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई गई।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 01:37 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 01:37 PM (IST)
छात्रा का अपहरण कर किया गैंगरेप, अब 20 साल तक दुष्कर्मी रहेगा सलाखों के पीछे
छात्रा का अपहरण कर किया गैंगरेप, अब 20 साल तक दुष्कर्मी रहेगा सलाखों के पीछे

पानीपत/जींद, जेएनएन। जींद में छात्रा का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में एक दोषी को सजा सुना दी गई है, जबकि दो पर मामला विचाराधीन है। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने छात्रा का अपहरण करके सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में एक युवक को 20 साल की कैद व 24 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में 16 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जबकि इस मामले में शामिल दो युवकों का मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। 

ये था मामला

30 सितंबर 2013 में पिल्लूखेड़ा थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी शाम को घर से बाहर जाने के लिए निकली थी। उसी दौरान गांव के युवक पवन ने उसका मुंह दबोच लिया और अपने साथ गाड़ी में बैठा कर खेतों की तरफ ले गया। गाड़ी में पहले से ही गांव राजना खुर्द निवासी दलशेर और नरेंद्र मौजूद थे। बेटी के काफी समय तक घर वापस न लौटने पर उसकी तलाश करते हुए वे खेतों की तरफ पहुंचे तो वहां उनकी बेटी गंभीर हालत में पड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दलशेर और पवन व नरेंद्र ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीडि़ता के पिता की शिकायत पर गांव रजाना खुर्द निवासी पवन, दलशेर और नरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में दलशेर को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि पवन व नरेंद्र का मामला अदालत में विचाराधीन था।

 

इधर, दुराचार करके जबरदस्ती गर्भपात करवाया, पांच पर केस

महिला थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ महिला का अपहरण कर उसका कई दिन बलात्कार करने और गर्भवती होने पर उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने पर पांच लोगों पर मामला दर्ज किया है। एक महिला ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हिसार जिला के डाटा गांव निवासी मनोज ने 5 नवंबर 2014 को दनौदा कलां के पास से उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वह उसे पंचकूला ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार किया। इससे वह गर्भवती हो गई और इस बात का जब मनोज को पता चला तो उसने अंबाला स्थित किसी निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करवा दिया। किसी को इस बारे बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि इस साजिश में मनोज के साथ उसकी बहन हिसार के खांडा गांव निवासी मीना, टोहाना निवासी बिमला और गुरपेद तथा रूपगढ़ गांव का दीप सिंह भी शामिल था। जांच अधिकारी एएसआई मोनिका देवी ने बताया कि पुलिस ने मनोज, मीना, बिमला, गरपेद और दीपङ्क्षसह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।


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