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अंबाला में बिना नक्शे व अनुमति के खड़ी कर दी 500 बि¨ल्डग

अंबाला में बिना नक्शे व अनुमति के खड़ी कर दी 500 बि¨ल्डग।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Jul 2018 10:51 AM (IST)Updated: Fri, 06 Jul 2018 04:26 PM (IST)
अंबाला में बिना नक्शे व अनुमति के खड़ी कर दी 500 बि¨ल्डग
अंबाला में बिना नक्शे व अनुमति के खड़ी कर दी 500 बि¨ल्डग

जागरण संवाददाता, अंबाला : ट्विन सिटी में 500 से अधिक बि¨ल्डग बिना नक्शा पास कराए खड़ी कर दी गई। गुरुग्राम निवासी सुप्रिया ने इसके लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट भी पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार जिन 500 बि¨ल्डग का सर्वे किया गया, उनमें से 90 फीसद के पास कोई अनुमति व नक्शा नहीं है, जबकि 10 फीसद ऐसे हैं जिनके पास नक्शा तो है लेकिन उन्होंने रिहायशी नक्शा पास कराकर कॉमर्शियल बि¨ल्डग बना डाली। इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर प्रदेश सरकार के ¨प्रसिपल सचिव, डीसी शरणदीप कौर बराड़, आयुक्त नगर निगम धर्मबीर ¨सह, ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप ¨सह व जिला नगर योजनाकार को लीगल नोटिस भेजकर इनसे वसूली करने या अवैध निर्माण को तोड़ने की बात कहते हुए जवाब मांगा है।

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दरअसल, गुरुग्राम वार्ड नंबर छह हरी मंदिर पटौदी के नजदीक रहने वाली सुप्रिया ने अंबाला सिटी की 500 ऐसे भवनों की सर्वे रिपोर्ट पेश की है। जिन्होंने या तो अतिक्रमण किया है, जिनके नक्शे ही पास नहीं हैं, नक्शे पास हैं तो रिहायशी हैं लेकिन वह भवन कॉमर्शियल है। इस तरह सरकार को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि आज तक प्रशासन ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रिया ने अपने वकील हरी चंद के माध्यम से पूरे मामले में डिमांड नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यदि अधिकारी जवाब नहीं देते तो हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही गई है। सुप्रिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में फर्म या दुकान का नाम व उसकी लोकेशन में स्पष्ट की है।

हाईकोर्ट के आदेश का दिया गया है हवाला

सुप्रिया ने अपने नोटिस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की वर्ष 2003 की रिट पिटीशन नंबर सीडब्ल्यूपी 4886 का भी हवाला दिया गया है। इसमें कोर्ट ने 2 अक्टूबर, 2008 में फैसला दिया था कि नगर निगम और सरकार यह अवैध निर्माण को गिराना सुनिश्चित करे साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की पब्लिक प्रापर्टी को कोई भी कब्जाए न।

मुख्य तौर पर इन एरिया में हुआ अवैध निर्माण व रिहायशी नक्शे चल रहे कॉमर्शियल काम

131 प्रॉपर्टी डिफेंस कालोनी

110 ओल्ड दिल्ली रोड पर जिला नागरिक अस्पताल के पास, मनाली हाउस, प्रेम नगर व विकास विहार की प्रॉपर्टियां

50 प्रापर्टी अंबाला-जगाधरी नेशनल हाइवे।

48 सेना नगर जगाधरी रोड व अंबाला सिटी

31 धूलकोट गांव और चंडीगढ़ नेशनल हाइवे धूलकोट।

25 प्रॉपर्टी दशमेश मार्केट।

30 प्रॉपर्टी चंडीगढ़ नेशनल हाइवे स्थित बलदेव नगर, सद्दोपुर, पासपोर्ट कार्यालय के पास, काकरू, जड़ौत रोड काकरू।

22 प्रॉपर्टी शुल्क कुंड रोड अंबाला शहर।

17 प्रॉपर्टी सहापुर, नेशनल हाइवे नंबर-1।

12 प्रॉपर्टी आर्य चौक।

इसके अलावा कालका चौक, पुलिस लाइन, अनाज मंडी के नजदीक, सिविल लाइन कालका चौक, पुलिस लाइन कालका चौक, जंडली पुल के पास स्थित एरिया की प्रापर्टी शामिल हैं।

किन-किन के लिस्ट में हैं नाम शामिल

सर्वे सूची जोकि निगम को सौंपी गई है उसमें छावनी व शहर के कुछ नामी स्कूल, साइंस कारोबारी, सीट कवर फैक्ट्री, प्राइवेट अस्पताल, विभिन्न बड़ी-बड़ी फर्म, दुकानें, कई ट्रेडर, टेंट हाउस संचालक, टायर शॉप व शोरूम, पेंट स्टोर इत्यादि शामिल हैं। नगर निगम आयुक्त धर्मबीर ¨सह ने कहा कि सुप्रिया की सर्वे रिपोर्ट लीगल नोटिस के माध्यम से मिली है। सर्वे में जिन फर्मो की सूची दी गई है उनपर निश्चित तौर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो पूरी फीस जमा कराकर रिहायशी को कॉमर्शियल कराएगा उसे छोड़ा जाएगा वरना अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास भवनों को गिराया भी जा सकता है।


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