आरटीआइ के तहत जानकारी न देने पर शिक्षा विभाग के डिप्टी सुपरीटेंडेंट पर 25 हजार रुपये जुर्माना
आरटीआइ के तहत जानकारी नहीं देने पर शिक्षा विभाग के डिप्टी सुपरीटेंडेंट पर 25 हजार जुर्माना।
राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारी के जून माह के वेतन से सरकारी खाते में जमा कराने के दिए निर्देश, डीईओ सौंपेंगी रिपोर्ट
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जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : एक साल तक आरटीआइ के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अंबाला जिला शिक्षा विभाग के एसपीआइओ कम डिप्टी सुपरीटेंडेंट प्रमोद कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि वह जून माह के वेतन से यह राशि काटकर सरकारी खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर रिपोर्ट कार्यालय में भेजें।
18 अप्रैल 2017 को डीईओ कार्यालय में अंबाला छावनी के अजय गुप्ता ने आरटीआइ लगाई। सूचना न मिलने पर 12 जून 2017 को प्रथम अपील की। फिर भी जानकारी नहीं मिली। अजय गुप्ता ने दूसरी अपील 3 अक्टूबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त के नाम लगा दी। 15 जनवरी को सूचना आयुक्त ने ऑर्डर पास कर एक सप्ताह में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर 13 मार्च 2018 को सूचना आयुक्त ने संबंधित एसपीआइओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। इसके बाद एसपीआइओ ने 7 मार्च को सूचना उपलब्ध करा दी। एक मई को कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई के दौरान प्रमोद कुमार ने बताया कि उसने सितंबर 2017 में एसपीआइओ का कार्यभार संभाला था। यह मामला उससे पहले का है। आयुक्त ने पूछा कि कार्यभार संभालने के बाद आपने क्या किया। प्रमोद ने कहा कि उन्होंने सूचना उपलब्ध करा दी। इस पर आयुक्त ने कहा कि आपने तो कारण बताओ नोटिस के बाद जवाब दिया है। इससे पहले छह महीने क्या किया? इसका जवाब प्रमोद के पास नहीं था।
इन पांच ¨बदुओं पर मांगी गई थी जानकारी
- अंबाला जिले में गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल संख्या।
- अंबाला जिले में निजी स्कूलों की मान्यता से संबंधित जानकारी।
-जिले में 31 दिसंबर 2016 तक ऑनलाइन प्रोसेस स्कूलों द्वारा जमा कराए गए फार्म छह की जानकारी।
- 31 दिसंबर 2016 तक ऑफ लाइन प्रोसेस के तहत फार्म छह जमा कराने वाले स्कूलों की सूची।
- फार्म छह के आधार पर 2017-18 सत्र के लिए फीस वृद्धि के लिए स्कूलों को जारी अनुमति की जानकारी।