Move to Jagran APP

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपित गिरफ्तार

पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने वर्ष 2013 में कोर्ट में चपरासी लगवाने के लिए उससे दो लाख रुपये लिए थे। उसके बाद फिर एक लाख रुपये और कोरे कागजात पर उसके फिगर प्रिट लिए।

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Mar 2021 08:17 AM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 08:17 AM (IST)
नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपित गिरफ्तार
नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समालखा : नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपित राजेश उर्फ रिकू निवासी गांव सावंत, जिला करनाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से रिमांड पर भेज दिया गया।

loksabha election banner

संदीप कुमार निवासी गांव उगालन, हांसी जिला हिसार की शिकायत पर पुलिस ने 16 मई, 2019 को राजेश पट्टीकल्याणा और उसकी पत्नी, जोगिद्र और उसकी पत्नी वासी घरौंडा, राहुल और रिकू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने वर्ष 2013 में कोर्ट में चपरासी लगवाने के लिए उससे दो लाख रुपये लिए थे। उसके बाद फिर एक लाख रुपये और कोरे कागजात पर उसके फिगर प्रिट लिए।

पहले पानीपत तो बाद में जींद कोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा दिया। 5 जून, 2016 को प्रार्थी को एक पत्र दिया, जो पानीपत से जींद कोर्ट में रिसिविग का पत्र था, जिस पर पानीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मुहर लगी थी। वह 22 जून 2016 की सुबह 10 बजे जींद कोर्ट में ज्वाइन करने गया तो लैटर गलत निकला। उसने आरोपितों से पैसे वापस मांगे। पहले तो आरोपितों ने मना कर दिया, पर जब पीड़ित ने थाने जाने की बात कही तो उसे अपने पैसे लेने को कहा।

पीड़ित का आरोप है कि जब वह पट्टीकल्याणा में आरोपित के घर पैसे लेने गया तो उसका रिकार्डिग वाला फोन छीन लिया। वहां पहले से मौजूद आरोपितों ने छेड़खानी के केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। वह पंचायत लेकर भी पट्टीकल्याणा गया, लेकिन बात नहीं बनी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.