शराब घोटाले में पूर्व विधायक सतविंद्र राणा को नहीं मिली जमानत, अन्य छह की याचिका भी खारिज
हरियाणा के समालखा के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व विधायक और जजपा नेता सतविंद्र राणा को जमानत नहीं मिली। इस मामले में गिरफ्तार अन्य छह आरोपितों की जमानता अर्जी भी खारिज हो गई।
समालखा (पानीपत)ए जेएनएन। यहां के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व विधायक और जजपा नेता सतविंद्र राणा सहित सभी सातों आरोपितों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका लगाई जाएगी। समालखा स्थित एल-1 शराब के गोदाम से शराब चोरी कराने के मामले में सतविंद्र राणा न्यायिक हिरासत में हैं।
15 मई को पुलिस ने राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उनके पार्टनर ईश्वर सहित सुधीर, रजनीश, सोमबीर, अजमेर और दीपक भी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया। सतविंद्र के वकील अशोक कादियान ने बताया कि उनके मुव्वकिल का मामले से कोई लेनादेना नहीं है। उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं है।
कादियान ने कहा कि पुलिस ने चालान पेश करने के समय उनका नाम जोड़ा है। उन्होंने सारे सुबूत जज के सामने रखे थे। उनसे जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन याचिका रद कर दी गई। इस मामले में गिरफ्तार सात अन्य आरोपितों की याचिका भी रद कर दी गई। उन्होंने कहा कि उनके पास सेशन कोर्ट में जाने का विकल्प है। एनओसी लेकर मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाने का प्रयास किया जाएगा। आरोपित मंदीप के वकील संदीप और अजीत गाहल्याण ने भी सेशन में याचिका लगाने की बात कही है।
सरकारी वकील ने कहा- जमानत से जांच प्रभावित होगी
सरकारी वकील अश्विनी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सतविंद्र राणा का केस से लिंक है। मामले में अभी कुछ गिरफ्तारी भी शेष हैं। सतविंद्र के पार्टनर ईश्वर से शराब की पेटी बरामद हुई है। सभी के गठजोड़ से सारा काम हुआ है। आरोपित सुधीर के वकील ने कोर्ट को मामले में रुपये की ट्रांजेक्शन होने की बात कही है। ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है।
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