हत्या के एक दोषी को उम्रकैद , दो बरी
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। आरोप साबित नहीं होने पर दो को बरी किया गया है।
By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 09:20 AM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 09:20 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। आरोप साबित नहीं होने पर दो को बरी किया गया है।
हरिनगर निवासी अमित उर्फ दीपा पर नवंबर-2014 को जानलेवा हमला हुआ का। हमलावरों ने उसके दोस्त विकास को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। अमित की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हरिनगर वासी भारत उर्फ भरतू, ललित और रामस्वरूप चौक के बलवान को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषी भारत को सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ललित और बलवान बरी हो गए।
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