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नाबालिग लड़की को बेहोश कर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

पानीपत में एक नाबा‍लिग लड़की को बेहोश कर उससे दुष्‍कर्म करने वाले को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 08 Jun 2018 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jun 2018 11:05 AM (IST)
नाबालिग लड़की को बेहोश कर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
नाबालिग लड़की को बेहोश कर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

जेएनएन, पानीपत। यहां एक व्‍यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और इसके बाद उसके साथ दुष्‍कर्म किया। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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दोषी शहर की गोपाल कॉलोनी का सुनील है। दुष्‍कर्म के बाद वह लड़की को धमकियां भी देता था। अदालत ने उसे धमकी देने और छह पोक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीडि़त लड़की को दी जाएगी। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसको एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। इस मामले में एक अन्य आरोपित गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के संचालक मदन उर्फ मामन को 5 जून को बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया था कि 20 जनवरी 2016 को गोपाल कॉलोनी के सुनील  उेस अकेली देख घर में घुस गया। उसने उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया। इसके बाद सुनील और गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के संचालक मदन उर्फ मामन ने उससे दुष्कर्म किया। लड़की ने आरोप लगाया कि दोनों ने धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस ने 13 फरवरी को मदन और 16 फरवरी को सुनील को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच में मदन को निकाल दिया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर जांच में शामिल किया गया था।

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अपहरण के बाद युवती से दुष्कर्म

भिवानी : ग्वार फैक्टरी क्षेत्र निवासी युवती ने एक युवक पर उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस साजिश में आरोपित की बहन भी शामिल थी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर हनुमान गेट क्षेत्र निवासी मनीष और उसकी बहन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में 22 वर्षीय युवती ने बताया है कि हनुमान गेट क्षेत्र निवासी एक युवक की बहन ने उसे फोन कर बहाने से अपने पास बुलाया। उसने अपने भाई मनीष को उसे लेने भेज दिया। वह उसे बाइक पर बैठा कर अपने घर ले गया और वहां उसे कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसे नशीला पेय पिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मनीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

युवती ने पु‍लिस को बताया कि होश आने पर उसने आरोपित का विरोध किया। इस पर मनीष व उसकी बहन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में युवती ने अपने घर आकर परिजनों को घटना के बारे में बताया।  परिजन उसे लेकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

मामले की जांच कर रही एएसआइ धर्मली देवी ने बताया कि पुलिस ने युवती के बयान पर मनीष और उसकी बहन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, नशीला पदार्थ खिलाने का केस दर्ज किया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।


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