जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत, अदालत ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जासूसी गतिविधियों के आरोप में मई 2025 से जेल में बंद ज्योति ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने राज्य सरकार को इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
एफआईआर के अनुसार, यह मामला मई 2025 में आई एक इंटेलिजेंस ब्यूरो इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा वर्ष 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग नई दिल्ली वीजा आवेदन के लिए गई थीं, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई। उन पर भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का आरोप है। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
याचिका में ज्योति मल्होत्रा ने स्वयं को एक प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लागर बताते हुए कहा है कि एक ऐसी शख्सियत, जो खुलेआम कैमरा लेकर कंटेंट शूट करती है और सार्वजनिक मंच पर अपलोड करती है, उसको ‘जासूस’ बताना 'अंतर्निहित रूप से अविश्वसनीय और निराधार' है।
ज्योति के वकील एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने दलील दी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की आवश्यक शर्तें जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, स्केच या माडल तैयार करना किसी भी प्रकार से पूरी नहीं होतीं। वकील ने हिसार एसपी शशांक कुमार के कथित सार्वजनिक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ज्योति के पास किसी सैन्य संवेदनशील या रणनीतिक जानकारी नहीं पाई गई।
याचिका में यह भी कहा गया कि बीएनएस की धारा 152 का लागू किया जाना गलत है, क्योंकि कथित मुलाकात वर्ष 2023 में हुई थी, जबकि नया दंड संहिता बाद में लागू हुई। पुरानी धारा राजद्रोह (124 ए) की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। साथ ही, जांच रिकार्ड में ऐसे कोई फोन काल या मैसेज उपलब्ध नहीं हैं, जो ज्योति के मोबाइल नंबर और पाकिस्तानी अधिकारी के नंबर के बीच किसी संपर्क की पुष्टि करें।
गौरतलब है कि ज्योति मई 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि वह एक महिला है और परिवार में अपने बुजुर्ग पिता तथा बीमार चाचा की एकमात्र देखभालकर्ता हैं, जिनमें से चाचा उम्र संबंधी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

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