महिलाएं बनेंगी और पावरफुल, पंचायतों व निकायों में बढ़ेगा दबदबा, 50 फीसद हाेगा आरक्षण
हरियाणा में महिलाओं पावरफुल बनेंगी। हरियाणा सरकार पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं का दबदबा बढ़ाने जा रही है। इनमें महिलाओं का आरक्षण 50 फीसदी होगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में महिलाएं और पावरफुल बनेंगी। उनका पंचायतों और स्थानीय निकायों में दबदबा बढ़ेगा। पढ़ी-लिखी पंचायतों वाले हरियाणा में अब महिलाओं के लिए 50 फीसद हिस्सेदारी पर चर्चाएं व कोशिशें शुरू हो गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में अधिकतर विधायकों की ना-नुकर के बावजूद गठबंधन सरकार पड़ोसी पंजाब की तर्ज पर स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं का कोटा 33 फीसद से बढ़ाकर फिफ्टी-फिफ्टी करने की रणनीति पर बढ़ रही है। यानि जल्द ही पंचायतों व स्थानीय निकायों में महिलाएं बराबरी की हालत में हो सकती हैं। इससे इन संस्थाओं का स्वरूप काफी बदला नजर आएगा।
संविधान के अनुच्छेद 243 डी और 243 टी के तहत कानून में बदलाव कर सकती विधानसभा
अगले सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पंचायतों व शहरी निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने पर अनौैपचारिक चर्चा होगी। बात बनी तो इससे अगली कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। ऐसा हुआ तो अगले साल होने वाले चुनावों में पार्षद से लेकर पंच-सरपंचों में आधी से ज्यादा महिलाएं होंगी।
पिछले पंचायत और स्थानीय चुनावों में 43 फीसद महिलाएं जीती थी। यानी कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में दस फीसद अधिक महिलाओं ने कब्जा जमाया। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि महिला आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 243 डी और 243 टी के तहत कानूनन सक्षम है। गुजरात सहित 11 राज्यों में महिलाओं को न्यूनतम 50 फीसद आरक्षण दिया जा रहा जिनमें से अधिकतर में भाजपा सरकारें हैं।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दो फार्मूलों पर कर रहे काम, कैबिनेट में होगी चर्चा
भाजपा के साथ ही सरकार में भागीदार जजपा ने भी चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण का वादा किया था। विकास एवं पंचायत विभाग का जिम्मा संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दो फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इसके तहत न्यूनतम 50 फीसद सीटें महिलाओं के लिए होंगी या फिर इसे कुछ और बढ़ाया जा सकता है। इस पर कैबिनेट की राय ली जानी जरूरी है।
इन कानूनों में करना होगा संशोधन
महिलाओं का कोटा बढ़ाने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, नगर पालिका कानून 1973 और नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन करना होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा-जजपा सरकार संशोधित विधेयक पारित करा सकती है। इसके बाद संबंधित सीटों और वार्डों को आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए चिन्हित कर आरक्षित किया जा सकता है।
संसद में लैप्स हो गए दो विधेयक
सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 50 फीसद करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दो संविधान संशोधन विधेयक नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किए गए थे। लोकसभा भंग होने से यह विधेयक लैप्स हो गए। इसी तरह मार्च 2010 में लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसद महिला आरक्षण के लिए राज्यसभा ने संविधान (108वां संशोधन) विधेयक 2008 पारित कर दिया था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया।
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