हरियाणा विधानसभा से पारित एक्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज, UPSC ही करेगा DGP की नियुक्ति
डीजीपी के चयन की पॉवर अपने हाथ में लेने की हरियाणा सरकार की कोशिश पर पानी फेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुलिस कानून में बदलाव को खारिज कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में हरियाणा सरकार की नहीं, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की चलेगी। डीजीपी के चयन की पॉवर अपने हाथ में लेने की प्रदेश सरकार की कोशिश पर पानी फेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुलिस कानून में बदलाव को खारिज कर दिया है। अब प्रदेश सरकार को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजना पड़ेगा, जिनमें से किसी एक को इस पद पर लगाया जाएगा।
हरियाणा के साथ ही पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछली 3 जुलाई के आदेशों में बदलाव करने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। स्थानीय नियमों के हिसाब से डीजीपी की नियुक्ति की याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए जनहित में यह आदेश दिया गया था। प्रदेश सरकार डीजीपी के लिए पात्र तीन अफसरों की सूची यूपीएससी को भेजे।
सर्वो'च न्यायालय की गाइडलाइंस के मुताबिक चूंकि प्रदेश सरकारों को डीजीपी की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होती है। ऐसे में मौजूदा डीजीपी बीएस संधू को फिर से तीन महीने का सेवा विस्तार फिर से मिल सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विगत 12 दिसंबर को हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू और पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी।