सरकारी भवनों में चल रहे संस्थानों व दुकानों का ढाई महीने का किराया माफ
हरियाणा सरकार ने सरकाररी इमारतों में चल रही दुकानों और संस्थान का किराया माफ कर दिया है। इनका ढ़़ाई माह का किराया माफ किया गया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। सरकारी भवनों में व्यापार और दुकानें चला रहे लोगों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन दुकानदारों और व्यापारियों को लॉकडाउन अवधि का किराया नहीं देना पड़ेगा। सरकारी, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के भवनों और दुकानों का 15 मार्च से 31 मई तक का किराया माफ किया गया है।
पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों की दुकानों के लिए 15 मार्च से 31 मई तक नहीं देना होगा किराया
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को यह राहत प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों में स्टार्ट-अप को भी इसका फायदा होगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सामने आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह राहत दी है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरणों की बकाया सभी राशि पर साधारण ब्याज पर 50 फीसद की छूट देते हुए भुगतान तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई किया गया है।
वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन कर की अदायगी में दो महीने की छूट मिली
वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन कर पर दो मास की छूट भी दी गई है। इसी तरह विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा किए गए सभी सरकारी अनुबंधों की वैधता 17 मई तक बढ़ाई गई है। हालांकि चिकित्सा अवसंरचना और सुविधाएं यथा ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, उनका कच्चा माल एवं मध्यस्थता, आपदा प्रबंधन की वस्तुएं, खाद्य एवं खाद्य उत्पादों आदि की आपूर्ति के लिए दर्ज किए गए अनुबंध की स्थिति में यह राहत नहीं मिलेगी।
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